पूर्व जेल अधिकारी को जमानत से इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल में 2021 में एक युवक की मौत के मामले में पूर्व जेल अधिकारी नरेंद्र मीना को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा कि अपराध की गंभीरता को...
नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में तिहाड़ जेल में एक युवक की मौत मामले में पूर्व जेल अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने पूर्व जेल उपाधीक्षक नरेंद्र मीना की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है। 29 वर्षीय विचाराधीन कैदी अंकित गुज्जर चार अगस्त 2021 को तिहाड़ जेल में मृत मिला था। मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि अंकित ने हिरासत में हुई हिंसा के कारण अपनी जान गंवाई है। इसी मामले में पूर्व जेल उपाधीक्षक नरेंद्र मीना आरोपी हैं।
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