अंकित शर्मा हत्याकांड में पुलिस से जवाब मांगा
::अदालत से:: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। इस याचिका में ताहिर ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में जमानत मांगी है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंहदीरत्ता की पीठ ने ताहिर हुसैन की उस याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें परिस्थितियों में व्यापक बदलाव के अभाव में हुसैन की जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के तीन दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। हुसैन ने अपनी याचिका में कहा कि मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से 20 से अब तक पूछताछ हो चुकी है। ताहिर हुसैन पिछले चार साल से ज्यादा समय से जेल में है। अधिवक्ता तारा नरुला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि आवेदक लंबे समय तक जेल में रहा है। अभी बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ होनी है, इसलिए सुनवाई जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है।
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