दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑस्कर नामांकित फिल्म 'टू किल ए टाइगर' में दुष्कर्म पीड़िता और उसके पिता को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। दोनों ने फिल्म निर्माता निशा पाहूजा और नेटफ्लिक्स के खिलाफ कार्रवाई की...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑस्कर में नामांकित फिल्म में दुष्कर्म पीड़िता का नाम उजागर करने के मामले में पीड़िता और उसके पिता को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है। दोनों ने फिल्म निर्माता निशा पाहूजा और नेटफ्लिक्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिल्म टू किल ए टाइगर एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा का अनुसरण करती है जो अपनी 13 वर्षीय बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। बच्ची का तीन पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। फिल्म को 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया था। पीड़िता और उसके पिता ने याचिका में पक्षकार बनने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि नए पक्षकार प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने की अनुमति है। यदि कोई जवाबी हलफनामा है तो उसे अगली सुनवाई की तारीख से पहले दाखिल किया जाना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की भी अनुमति दी, जिसमें नेटफ्लिक्स पर प्रसारित वृत्तचित्र से नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की संवेदनशील तस्वीरें युक्त एक सीलबंद लिफाफा शामिल है। इस मामले की अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी है।
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