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न्यायालय के आदेश के चलते कर्मचारियों को जुलाई का वेतन नहीं मिला :बायजू

नई दिल्ली, एजेंसी। बायजू ब्रांड की मालिक शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म थिंक एंड लर्न ने कर्मचारियों को जुलाई का वेतन नहीं दिया है। उच्चतम न्यायालय की अस्थायी रोक के कारण कंपनी अपने खातों तक पहुंचने में...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 20 Aug 2024 04:22 PM
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नई दिल्ली, एजेंसी। बायजू ब्रांड की मालिक शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म थिंक एंड लर्न ने कर्मचारियों को जुलाई का वेतन नहीं दिया है। कंपनी के संस्थापक और सीईओ बायजू रवींद्रन ने कहा कि एनसीएलएटी के फैसले पर उच्चतम न्यायालय की अस्थायी रोक के कारण कंपनी अपने खातों तक पहुंचने में असमर्थ थी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दो अगस्त को बीसीसीआई के साथ बायजू के 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को मंजूरी दी थी, और बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रोक दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने हालांकि 14 अगस्त को अमेरिका स्थित लेनदार ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका के आधार पर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगा दी। रवींद्रन ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा कि कानूनी बाधाओं ने कंपनी के पुनरुद्धार की यात्रा को लंबा कर दिया है। उन्होंने साथ ही दावा किया कि कंपनी दो साल पहले शुरू हुए नकारात्मक कारोबारी चक्र को पलटने के लिए तैयार है।

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