एआर रहमान को हाईकोर्ट से झटका, गाने के कापीराइट मामले में दो करोड़ जमा करने का आदेश
- न्यायालय ने डागर बंधुओं को श्रेय देने का दिया निर्देश नई दिल्ली,

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। संगीतकार एआर रहमान और फिल्म निर्माता कंपनी मद्रास टाकीज 'पोन्नियन सेलवन 2' के गीत 'वीरा राजा वीरा' के कारण विवादों में हैं। इन पर गाने की कापीराइट का आरोप है। इसी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने संगीतकार व कंपनी को दो करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ये रकम रजिस्ट्रार आफिस में जमा कराई जाए। यह मामला शास्त्रीय गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर की ओर से दायर याचिका के बाद सामने आया है। उन्होंने अदालत में दावा किया था कि ‘वीरा राजा वीरागाना उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा पेश की गई 'शिव स्तुति' से मेल खाता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि गाने की धुन और भाव 'शिव स्तुति' से का किए गए हैं, लेकिन डागर परिवार को इसका कोई श्रेय नहीं दिया गया।
------
डागर बंधुओं को श्रेय देने का निर्देश
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने पारित किए गए अंतरिम आदेश में कहा कि रहमान के गीत 'वीरा राजा वीरा' का मूल 'शिव स्तुति' से न केवल प्रेरित है, बल्कि सुरों, भावनाओं और सुनने के प्रभाव के स्तर पर पूरी तरह समान है। न्यायालय ने फिल्म के सभी ओटीटी और आनलाइन प्लेटफार्म संस्करणों में एक स्लाइड जोड़ने का निर्देश दिया है। इसमें जूनियर डागर बंधुओं को मूल रचना का श्रेय दिया जाएगा। इसके अलावा डागर परिवार के सदस्य को दो लाख रुपये का मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा।
-------
रहमान ने आरोपों से किया इनकार
रहमान ने आरोपों से इनकार करते हुए दलील दी गई कि 'शिव स्तुति' पारंपरिक ध्रुपद शैली पर आधारित है, जो सार्वजनिक डोमेन में है। इसलिए इसकी प्रस्तुति या रचना कापीराइट सुरक्षा के योग्य नहीं है। हालांकि अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।