बिन मांगे दहेज देने पर ससुराल वालों पर FIR की मांग, दिल्ली की कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
दिल्ली की एक अदालत ने उस व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसने कथित तौर पर बिना मांगे दहेज देने को लेकर अपनी पत्नी के परिवारवालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी।
दिल्ली की एक अदालत ने उस व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसने कथित तौर पर बिना मांगे दहेज देने को लेकर अपनी पत्नी के परिवारवालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, याचिकाकर्ता व्यक्ति इस बारे में अदालत को आश्वस्त करने में नाकाम रहा था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवजीत बुद्धिराजा एक मजिस्ट्रेट अदालत के जुलाई 2022 के आदेश के खिलाफ व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दहेज देने को लेकर व्यक्ति के सास-ससुर और साले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने संबंधी उसके अनुरोध को खारिज कर दिया था। अदालत के संज्ञान में यह भी आया कि व्यक्ति अपनी पत्नी के परिवार द्वारा दर्ज कराए गए क्रूरता के एक मामले का सामना कर रहा है।
अदालत ने कहा, ‘‘सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य पेश किए जाने तक दहेज की मांग की गई थी या नहीं, के संबंध में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता और इस समय, पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले का यह बयान कि उसने प्रतिवादियों से कभी दहेज नहीं मांगा और इसके बावजूद भी उसके बैंक खाते में 25,000 रुपये और 46,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए, अपने हित को पूरा करने वाला बयान होगा।’’
5 अक्टूबर को पारित आदेश में न्यायाधीश बुद्धिराजा ने कहा कि उसके ससुराल वालों ने पहले ही उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिला के साथ क्रूरता करना) के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।
अदालत ने मजिस्ट्रेट की उस टिप्पणी को सही ठहराया, जिसमें व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसके ससुराल वालों ने प्राथमिकी दर्ज कराते समय स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उन्होंने उसे (व्यक्ति को) दहेज दिया था और इसे स्वीकार करना दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध है।
अधिनियम की धारा 3 में दहेज देने या लेने के लिए दंड का प्रावधान है। अदालत ने कहा कि व्यक्ति द्वारा उठाए गए मुद्दों को मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त रूप से निस्तारित किया गया था। मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई गई।