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जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित 6 गांवों के 3065 विस्थापित किसानों को खुशखबरी, 4 साल बाद मिलेगा प्लॉट का मालिकाना हक

उत्तर प्रदेश के जेवर में बन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित 6 गांवों के 3065 विस्थापित किसानों को चार साल बाद प्लॉटों पर मालिकाना हक मिलने जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग ने लीज डीड देने की तैयारी पूरी कर ली है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाWed, 18 Sep 2024 06:32 AM
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उत्तर प्रदेश के जेवर में बन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित 6 गांवों के 3065 विस्थापित किसानों को चार साल बाद प्लॉटों पर मालिकाना हक मिलने जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग ने लीज डीड देने की तैयारी पूरी कर ली है। इस पर खर्च होने वाले 16.96 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए हैं।

जेवर एसडीएम अभय कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट के प्रथम फेज में जेवर के 6 गांव के किसानों की 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। प्रभावित परिवारों के लिए जेवर बांगर टाउनशिप में 3065 परिवारों को 1.94 लाख वर्गमीटर जमीन पर प्लॉट आवंटित करते हुए विस्थापित किया गया।

एसडीएम ने कहा कि 2020 में प्रशासन ने इन किसानों को लकी ड्रॉ से केवल प्लांटों का आंवटन करते हुए पत्र जारी किए गए थे। अब इन प्लॉटों पर किसानों ने मकान बनाकर रहना भी शुरू कर दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो सकी। मालिकाना हक मिलने पर किसान इन प्लॉटों का क्रय व विक्रय कर सकेंगे, साथ ही दस्तावेजों में भी मदद मिल सकेगी। किसानों की लीज डीड तैयार कराने व उनका सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आवंटित प्लॉट के अनुसार किसानों के नाम लीज डीड कराने का काम नायब तहसीलदार को सौंपा गया है।

रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलरों से ही खरीदें प्रॉपर्टी : यूपी रेरा

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डर परियोजना में फ्लैट और दुकान खरीदने वाले लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सलाह दी है कि रेरा में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलरों से सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त करें। डीलर के रजिस्ट्रेशन नंबर का सत्यापन रेरा पोर्टल से अवश्य कर लें। 

दरअसल, रियल एस्टेट सेक्टर में अधिकांश सम्पत्तियों की बुकिंग व खरीद फरोख्त प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से ही की जाती है। यह देखा गया है कि उपभोक्ताओं द्वारा डीलर के के माध्यम से किसी परियोजना में निवेश करने से पूर्व सावधानी नहीं बरती जाती है। रेरा ने सुनवाई के दौरान कुछ मामलों में ऐसा पाया कि गैर पंजीकृत प्रॉपर्टी डीलर द्वारा गलत सूचनाओं के साथ परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसका खामियाजा ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है, जो सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं करते हैं। इसको देखते हुए रेरा ने आवश्यक दिशानिर्देश जारी करते हुए सलाह दी है कि प्रॉपर्टी डीलर से फ्लैट या दुकान की खरीद फरोख्त करने से पहले रजिस्ट्रेशन नंबर का सत्यापन रेरा पोर्टल से कर लें। रेरा ने कहा कि गैर पंजीकृत प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी रेरा ने इससे संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

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