यौन उत्पीड़न की HIV पीड़िता पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, अंतरिम मुआवजा बढ़ाने की रखी मांग
दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न पीड़िता की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में उसने इस आधार पर अंतरिम मुआवजा बढ़ाने की मांग की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न पीड़िता की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में उसने इस आधार पर अंतरिम मुआवजा बढ़ाने की मांग की है कि उसके खिलाफ हुए अपराध के कारण वह एचआईवी से संक्रमित हुई है। न्यायाधीश संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने प्राधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा तथा सुनवाई की तिथि 7 जनवरी 2025 तय की है।
इस तर्क के आधार पर मांगा मुआवजा
याचिका में तर्क दिया गया कि यौन उत्पीड़न के कारण पीड़िता एचआईवी से संक्रमित हो गई है। इससे वह अपने अवसरों से वंचित हो गई और उस पर इलाज कराने का बोझ भी पड़ गया है। इसके साथ ही उसे गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात भी पहुंचा है। घटना के बाद पुलिस ने 2017 में आईपीसी और यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
पहले मिल चुका है इतना मुआवजा
महिला ने कहा कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत उसे अंतरिम मुआवजे के रूप में 1.75 लाख रुपये प्रदान किए गए थे और उसने उच्च न्यायालय से अधिकारियों को राशि बढ़ाने का निर्देश देने का आग्रह किया। उसके वकील ने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि 2013 में ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद 11 नवंबर को उसे 1 लाख रुपये का अतिरिक्त अंतरिम मुआवजा प्रदान किया गया था।
एचआईवी क्या और कैसे फैलता
एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस। यह एड्स का कारण बनता है। एड्स होने पर मानव के शरीर का इम्यून सिस्टम( प्रतिरक्षा तंत्र) फेल होने लगता है। शरीर इतनी गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है कि रोगी की मौत तक हो जाती है। इसका संक्रमण(फैलाव) खून के आदान-प्रदान, सीमन(वीर्य), वेजाइना फ्लूड या मां के दूध जैसे अन्य माध्यम से हो सकता है।