हाईकोर्ट का निर्देश- दिल्ली सरकार अपने इन तीन अस्पतालों का निर्माण मार्च 2025 तक पूरा करे
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की सरकार को निर्देश दिया है कि वो अपने द्वारा बनाए जा रहे तीन नए अस्पतालों का निर्माण मार्च 2025 तक पूरा करें। जानिए डिटेल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की सरकार को अपने तीन नये अस्पतालों का निर्माण कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि वे 96 फीसदी तक बनकर तैयार हो चुके तीनों अस्पतालों का निर्माण पूरा करने के साथ-साथ वहां कर्मचारियों की भर्ती के लिए तत्काल आवश्यक वित्तीय मंजूरी प्रदान करें।
कोर्ट ने इन अस्पतालों के लिए जारी किया निर्देश
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ की पीठ ने कहा कि हम दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल और आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य चालू वित्त वर्ष में पूरा किया जाए और अगले 15 दिन के भीतर उक्त अस्पतालों के लिए पदों का सृजन किया जाए।
बिना किसी देरी के प्रदान की जाए वित्तीय मंजूरी
पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार का वित्त विभाग यह तय करेगा कि पदों के सृजन और निर्माण कार्य पूरा करने के संबंध में दिए गए निर्देशों को अमलीजामा पहनाने के लिए सभी आवश्यक वित्तीय मंजूरी बिना किसी देरी के प्रदान की जाए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि तीनों अस्पतालों में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां इसी वित्तीय वर्ष के भीतर शुरू कर दी जाएं।
स्वता संज्ञान मामले के तहत हुई सुनवाई
उच्च न्यायालय ने यह आदेश एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया, जिसे उसने 2017 में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गहन देखभाल की कथित कमी के मद्देनजर शुरू किया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से दायर हलफनामे में दावा किया गया है कि मौजूदा बजट आवंटन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की ओर से पेश वकील ने भरोसा दिलाया है कि वह धन जुटाने और आवंटित करने के लिए कदम उठाने के इच्छुक हैं।