Hindi Newsएनसीआर न्यूज़graph 3 and 4 restrictions due to increase aqi in delhi know which vehicles will be banned

ग्रैप-3 और 4 के प्रतिबंधों में किन वाहनों की आवाजाही पर रहेगी रोक, किन्हें छूट?

दिल्ली-एनसीआर में पलूशन बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार के आयोग ने ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण की पाबंदियां लगाने का आदेश दिया है। इस रिपोर्ट में जानें इन प्रतिबंधों के चलते किन वाहनों के परिवहन और एंट्री पर रहेगी रोक...

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 15 Jan 2025 09:20 PM
share Share
Follow Us on

दिल्ली एनसीआर में पलूशन में बेहद तेज बढ़ोतरी को देखते हुए एक बार फिर से सख्त पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) 3 और 4 चरण की पाबंदियों को लागू करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही, निर्माण व ध्वस्तीकरण कार्यों पर पाबंदी लग गई है। इस रिपोर्ट में जानें किन वाहनों के परिवहन और एंट्री पर रहेगी रोक, किन्हें मिलेगी छूट...

बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक

ग्रैप-3 की पाबंदियों के तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के परिवहन पर दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में प्रतिबंध रहेगा। हालांकि दिव्यांग व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।

बीएस-3 और उससे नीचे के माल वाहक वाहनों पर प्रतिबंध

ग्रैप-3 की पाबंदियों के तहत जरूरी वस्तुओं की ढुलाई में लगे और जरूरी सेवाएं प्रदान कर रहे वाहनों को छोड़कर दिल्ली में बीएस-3 मानक या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

बाहरी राज्यों के बीएस 3 वाहनों पर भी बैन

यही नहीं ग्रैप तीन के तहत ही जरूरी वस्तुओं में लगे वाहनों को छोड़कर दिल्ली में बाहरी राज्यों से बीएस 3 और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले हल्के कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर भी बैन रहेगा। दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस चार व उससे नीचे के डीजल संचालित एलसीवी (गूड्स करियर) वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी।

इन वाहनों को छूट

हालांकि जरूरी वस्तुओं-सेवाओं में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी। ग्रैप तीन के तहत एनसीआर के राज्यों से केवल इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी, और बीएस-4 डीजल बसों को दिल्ली में दाखिल होने की छूट रहेगी।

दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी

वहीं ग्रैप-4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी सोमवार सुबह आठ बजे से लागू होगी। हालांकि जरूरी वस्तुओं और सेवाओं में लगे ट्रकों को पाबंदियों से छूट रहेगी।

बाहर के हल्के कमर्शियल वाहनों पर भी रोक

हालांकि एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 मानकों वाले डीजल संचालित ट्रक दिल्ली में दाखिल हो सकेंगे। दिल्ली के बाहर के लाइसेंस वाले हल्के कमर्शियल वाहनों को भी दिल्ली में दाखिल होने की अनुमति नहीं होगी।

ये वाहन कर सकेंगे आवाजाही

ग्रैप-4 की पाबंदियों के तहत इलेक्ट्रिक वीकल, सीएनजी और बीएस-6 मानकों वाले डीजल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली में दाखिल होने की छूट रहेगी। जरूरी वस्तुओं और सेवाओं में शामिल वाहन भी दिल्ली में आवाजाही कर सकेंगे। दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और इससे नीचे के डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन और भारी वाहन के आवागमन पर भी रोक रहेगी। हालांकि जो वाहन जरूरी काम और सेवाओं में लगे हैं उन्हें आवाजाही की इजाजत होगी।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

अगला लेखऐप पर पढ़ें