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दिल्ली-NCR में फिर लौटा पाबंदियों का दौर, ग्रैप-4 किसे मिली छूट; किनपर प्रतिबंध, पूरी लिस्ट

दिल्ली और एनसीआर में सोमवार को प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण दस दिन के बाद दोबारा ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू कर दी गईं। दिन में हवा बेहद खराब श्रेणी में जाने पर पहले ग्रैप-3 लागू किया गया। देर रात 10 बजे प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर ग्रैप-4 को लागू कर दिया गया।

Sneha Baluni हिन्दुस्तानTue, 17 Dec 2024 05:39 AM
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दिल्ली और एनसीआर में सोमवार को प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण दस दिन के बाद दोबारा ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू कर दी गईं। दिन में हवा बेहद खराब श्रेणी में जाने पर पहले ग्रैप-3 लागू किया गया। देर रात 10 बजे प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर ग्रैप-4 को लागू कर दिया गया। इससे दसवीं और बारहवीं को छोड़कर बाकी कक्षाएं हाईब्रिड मोड में चलेंगी। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई), जो शाम 4 बजे तक 379 था, हवा की स्थिर स्थिति और इनवर्जन लेयर के निर्माण के कारण रात 10 बजे के आसपास 400 को पार कर गया, जिसके चलते राजधानी में एक बार फिर पाबंदियां लागू कर दी गईं।

प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने पर केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रैप समिति की बैठक हुई। इसमें विशेषज्ञों ने बताया कि मौसम के कारकों की वजह से प्रदूषण में फिलहाल बढ़ोतरी का रुख देखने को मिल रहा है। आगे भी वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब श्रेणी के ऊपरी स्तर पर रहने की संभावना है। इसे देखते हुए ग्रैप-3 लागू करने का फैसला लिया गया। लेकिन रात नौ बजे तक एक्यूआई 399 अंक पर और रात दस बजे 400 अंक को पार गया। इसके बाद आपात बैठक में ग्रैप-4 लागू किया गया।

ग्रैप-4 में किसपर प्रतिबंध, किसकी अनुमति

1. दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, केवल आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों और एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-VI डीजल पर चलने वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

2. दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और पुराने डीजल भारी माल वाहनों (एचजीवी) पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं या आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहनों को इसमें छूट दी जाएगी।

3. ग्रैप-III के तहत निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों पर प्रतिबंध को राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली ट्रांसमिशन लाइनों, पाइपलाइनों और दूरसंचार बुनियादी ढांचे सहित सार्वजनिक परियोजनाओं पर भी लागू किया जाएगा।

4.दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों में कक्षा VI से IX और XI के छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड को मिलाकर हाइब्रिड लर्निंग, अनिवार्य होगी। ऑनलाइन मोड का विकल्प चुनने की मर्जी छात्रों और उनके अभिभावकों पर छोड़ दी गई है।

5. एनसीआर के अन्य जिलों को व्यवहार्यता के आधार पर स्कूलों के लिए हाइब्रिड लर्निंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

6. एनसीआर में सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत ऑन-साइट क्षमता पर काम करने का निर्देश दिया जाएगा, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे।

7. केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी जाएगी।

8. राज्य सरकारें आपातकालीन उपायों को लागू कर सकती हैं, जिसमें कॉलेज और गैर-जरूरी वाणिज्यिक गतिविधियां बंद करना और निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन वाहन रजिस्ट्रेशन योजना शुरू करना शामिल है।

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