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फीस विवाद में अभिभावकों याचिका वापस ली

वसुंधरा स्थित सेठ आनंद राम जैपुरिया स्कूल में 155 बच्चों की फीस विवाद को लेकर अभिभावकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका वापस ले ली। अब वे नए आदेश को चुनौती देने के लिए मंगलवार को नई याचिका दाखिल करने...

Newswrap हिन्दुस्तान, गाज़ियाबादMon, 21 April 2025 08:45 PM
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फीस विवाद में अभिभावकों याचिका वापस ली

ट्रांस हिंडन। वसुंधरा स्थित सेठ आनंद राम जैपुरिया स्कूल में 155 बच्चों की फीस के विवाद पर अभिभावकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली याचिका सोमवार को वापस ले ली। आज नई याचिका डालने का दावा किया गया है, जिसमें जिला शुल्क नियामक समिति (डीएफआरसी) के हाल में दिए आदेश को चुनौती देने की बात कही जा रही है। अभिभावकों ने डीएफआरसी के साल 2018-19 के आदेश के आधार पर याचिका डाली थी कि बच्चों से इस आदेश के मुताबिक शुल्क लिया जाए। याचिकाकर्ता अमित किशोर ने बताया कि सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि डीएफआरसी का नया आदेश आया है। ऐसे में पुराने आदेश के आधार पर सुनवाई नहीं की जा सकती। इसीलिए याचिका वापस लेकर नए आदेश को चुनौती देने के लिए मंगलवार को नई याचिका दायर की जाएगी। बता दें कि स्कूल ने 2018-19 के बाद दाखिला लेने वाले 155 बच्चों को नोटिस भेजकर बकाया भुगतान करने पर प्रमोट करने की बात कही थी। अभिभावकों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। वहीं इस मामले में डीएफआरसी ने आदेश दिया था कि अभिभावकों की शिकायत को स्वीकार योग्य नहीं है। बाद में दाखिला लेने वाले बच्चों ने स्कूल नियमावली से फीस देना शुरू किया, लेकिन बीच में

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