हाईकोर्ट पहुंचा खोड़ा के अवैध निर्माण का मामला
खोड़ा में अवैध निर्माण का मामला इलाहबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई में कोर्ट ने नगरपालिका परिषद से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। खोड़ा में नियमों का...
ट्रांस हिंडन। खोड़ा में हो रहे अवैध निर्माण का मामला इलाहबाद हाइकोर्ट पहुंच गया। मामले को लेकर जनहित याजिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने खोड़ा नगरपालिका परिषद से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई चार अक्तूबर को होगी। प्रवासी सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी दयानंद मिश्रा ने अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याजिका दायर की थी। मामले को लेकर नगरपालिक परिषद जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। वर्ष 2016 में खोड़ा नगरपालिका परिषद का गठन हुआ था। 2017 की बोर्ड बैठक में जी प्लस थ्री की भवन नियमावली पारित की गई। इसमें तय हुआ कि खोड़ा में सिर्फ चार मंजिल तक भवनों का निर्माण किया जा सकता है। वहीं, बेसमेंट को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रतिवर्ष सैकड़ों बेसमेंट और पांच से छह मंजिला इमारतों का निर्माण होता रहा। नगरपालिका की तरफ से कुछ चुनिंदा लोगों पर ही कार्रवाई की गई। खोड़ा में अब भी अवैध निर्माण जारी है। लोकप्रिय और राजीव विहार में नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया जा रहा।
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