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Hindi Newsएनसीआर न्यूज़गाज़ियाबादAllahabad High Court Hears PIL on Illegal Constructions in Khera

हाईकोर्ट पहुंचा खोड़ा के अवैध निर्माण का मामला

खोड़ा में अवैध निर्माण का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका दायर करने पर अदालत ने खोड़ा नगरपालिका परिषद से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। 2017 में नियमों के अनुसार केवल...

Newswrap हिन्दुस्तान, गाज़ियाबादFri, 6 Sep 2024 12:04 PM
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ट्रांस हिंडन। खोड़ा में हो रहे अवैध निर्माण का मामला इलाहबाद हाइकोर्ट पहुंच गया। मामले को लेकर जनहित याजिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने खोड़ा नगरपालिका परिषद से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई चार अक्तूबर को होगी। प्रवासी सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी दयानंद मिश्रा ने अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याजिका दायर की थी। मामले को लेकर नगरपालिक परिषद जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। वर्ष 2016 में खोड़ा नगरपालिका परिषद का गठन हुआ था। 2017 की बोर्ड बैठक में जी प्लस थ्री की भवन नियमावली पारित की गई। इसमें तय हुआ कि खोड़ा में सिर्फ चार मंजिल तक भवनों का निर्माण किया जा सकता है। वहीं, बेसमेंट को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रतिवर्ष सैकड़ों बेसमेंट और पांच से छह मंजिला इमारतों का निर्माण होता रहा। नगरपालिका की तरफ से कुछ चुनिंदा लोगों पर ही कार्रवाई की गई। खोड़ा में अब भी अवैध निर्माण जारी है। लोकप्रिय और राजीव विहार में नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया जा रहा।

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