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इतनी जल्दी क्या थी; MCD में चुनाव पर SC ने LG को सुनाया, चेतावनी भी दी

सुप्रीम कोर्ट एमसीडी चुनाव मामले में सुनवाई करते हुए एलजी वीके सक्सेना के जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि इस तरह से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआईFri, 4 Oct 2024 02:15 PM
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एमसीडी स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर सवाल उठाते हुए एक चेतावनी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से कहा है कि अगर वह इस तरह एमसीडी ऐक्ट के तहत कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़े जाएगा। 

इसी के साथ शीर्ष अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आप एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव आयोजित कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे। बता दें मेयर और आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबेरॉय ने एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर कराए गए एमसीडी की स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एलजी ऑफिस से जवाब मांगा है।

27 सितंबर को हुए इस चुनाव में बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल की थी क्योंकि आप और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इससे पहले शैली ओबेरॉय ने चुनाव के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की थी लेकिन इसके बावजूद एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर चुनाव 27 सितंबर दोपहर एक बजे ही करा दिए गए।

कोर्ट ने कहा- एलजी के फैसले की वजह से जारी करना पड़ा नोटिस

कोर्ट ने कहा कि शुरुआत वह इस याचिका पर विचार करना नहीं चाहती थी लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले के कारण उन्हें नोटिस जारी करना पड़ा।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने एलजी कार्यालय से कहा कि वह 27 सितंबर को होने वाले स्थायी समिति चुनावों के खिलाफ मेयर शेली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई होने तक स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव न कराएं। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगी। 

 

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