धनशोधन मामले में गिरफ्तार लावा के पूर्व एमडी को अदालत ने जमानत दी
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। स्मार्टफोन निर्माता चीनी कंपनी वीवो से जुड़े धनशोधन मामले
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। स्मार्टफोन निर्माता चीनी कंपनी वीवो से जुड़े धनशोधन मामले में लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) हरिओम राय को दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। राय को पिछले साल अक्तूबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। उन्हें न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने राहत प्रदान की है।
राय को वीवो-इंडिया और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। सितंबर में एक सत्र अदालत ने राय को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो-इंडिया द्वारा 62,476 करोड़ रुपये अवैध रूप से चीन हस्तांतरित किए गए। जांच एजेंसी ने जुलाई 2022 में वीवो-इंडिया और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धनशोधन रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया था।
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