दिल्ली में 'वन-स्टॉप सेंटर' के कर्मचारियों को वेतन देने के निर्देश, दोषी अधिकारियों पर होगा ऐक्शन
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से वन-स्टॉप सेंटरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने को कहा है। पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को विभिन्न 'वन स्टॉप सेंटर' के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए। अदालत ने व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कदम उठाने के साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। बता दें कि 'वन-स्टॉप सेंटर' (ओएससी) शहर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं।
अदालत को बताया गया कि पूर्वी जिले में ओएससी में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले साल से वेतन नहीं दिया गया है। यही नहीं पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को भी पिछले कई महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राजस्व विभाग को बकाया वेतन का भुगतान करने के निर्देश जारी किए।
अदालत ने वेतन का भुगतान नहीं करने के लिए जिम्मेदारी तय करने को कहा और कानून के अनुसार इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किया। इतना ही नहीं अदालत ने दो हफ्ते के भीतर वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा।
सुनवाई के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए। सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने स्वीकार किया कि ओएससी के लिए केंद्र की ओर से दी गई 87 प्रतिशत धनराशि का अब तक उपयोग नहीं किया गया है। आलम यह है कि कई जिलों में कर्मचारियों को महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।