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चुनाव से पहले ताहिर को मिलेगी बेल? जमानत याचिका पर HC ने पुलिस से मांगा जवाब; IB अधिकारी की हत्या का है आरोप

दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एआईएमआईएम ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच पूर्व पार्षद ने हाईकोर्ट में रेगुलर जमानत के लिए अर्जी लगाई है।

Sneha Baluni नई दिल्ली। पीटीआईWed, 25 Dec 2024 09:51 AM
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दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एआईएमआईएम ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ताहिर के पक्ष में प्रचार भी कर चुके हैं। इसी बीच पूर्व आप पार्षद ने चुनाव लड़ने के लिए मंगलवार को हाईकोर्ट में रेगुलर जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है।

ताहिर की क्या दलील

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने हुसैन की उस याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें परिस्थितियों में व्यापक बदलाव के अभाव में हुसैन की जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के तीन दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। हुसैन ने अपनी याचिका में कहा कि मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से 20 से अब तक पूछताछ हो चुकी है तथा वह पिछले चार साल नौ महीने से जेल में है।

वकील तारा नरुला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि आवेदक लंबे समय तक जेल में रहा है और अभी बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ होनी है, इसलिए सुनवाई जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। याचिका में कहा गया कि दंगाई भीड़ में शामिल होने और हत्या को अंजाम देने के सह-आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

क्या है मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता रवींद्र कुमार ने 26 फरवरी, 2020 को दयालपुर थाने के अधिकारियों को सूचित किया था कि आसूचना ब्यूरो (आईबी) में पदस्थ उनका बेटा अंकित शर्मा 25 फरवरी, 2020 से लापता है। उन्हें बाद में कुछ स्थानीय लोगों से पता चला कि एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसे चांद बाग पुलिया की मस्जिद से खजूरी खास के नाले मे फेंक दिया गया है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शर्मा का शव खजूरी खास नाले से मिला और उसके शरीर पर 51 घाव थे। मामले में हुसैन एक आरोपी है।

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