दिल्ली सरकार ने NIOS में एडमिशन के लिए जारी किया सर्कुलर, क्या शर्तें
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से 10वीं कक्षा में एडमिशन के लिए सर्कुलर जारी किया है। यह सर्कुलर 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए जारी किए हैं।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से 10वीं कक्षा में एडमिशन के लिए सर्कुलर जारी किया है। यह सर्कुलर 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए जारी किए हैं।
शिक्षा निदेशालय (डीओई) की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सरकार का यह कदम एनआईओएस परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य उन छात्रों को स्कूल छोड़ने से रोकना है जो नियमित स्कूल परीक्षाओं में बार-बार असफल होते हैं। ऐसे छात्रों को मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से औपचारिक शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करना है।
सर्कुलर के अनुसार, शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूलों के वे छात्र जिन्हें पिछले सत्र (2024-25) तक कक्षा 9 या 10 में कम से कम दो बार 'फेल' घोषित किया गया हो या 'कम्पार्टमेंट' में रखा गया हो, वे एनआईओएस में 10वीं कक्षा में एडमिशन लेने के पात्र हैं। सिर्फ संबंधित स्कूल द्वारा जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (एसएलसी) वाले छात्र ही एडमिशन के पात्र हैं।
सर्कुलर में कहा गया है कि 2024-25 सत्र में पहली बार फेल होने वाले या कम्पार्टमेंट पाने वाले छात्र इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। उन्हें अपने मौजूदा स्कूलों में ही पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी गई है।
पात्र छात्रों की पहचान करने, उनसे संपर्क करने और उनका नामांकन करने की जिम्मेदारी स्कूलों के प्रमुखों की है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पंजीकरण से पहले एमआईएस मॉड्यूल में प्रविष्टियां अपडेट की गई हों।
सर्कुलर में पंजीकरण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली भर में लगभग 75 निर्दिष्ट अध्ययन केंद्रों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। छात्र दो भाषाओं का विकल्प चुन सकते हैं। अनिवार्य विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान और प्रैक्टिकल के साथ दो अन्य विषय। सर्कुलर में बताया गया है कि इन भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि अन्य विषयों में गृह विज्ञान, चित्रकला और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
सर्कुलर में कहा गया है कि छात्र शिक्षा विभाग की डायरेक्ट बेनीफिट योजना के तहत एक समान सब्सिडी के लिए भी पात्र होंगे। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।