Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Delhi court refuses to grant bail to AAP leader Naresh Balyan

MCOCA केस: दिल्ली कोर्ट ने आप नेता नरेश बाल्यान की जमानत अर्जी की खारिज

  • दिल्ली विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। आप नेता नरेश बाल्यान को दिल्ली की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 15 Jan 2025 04:21 PM
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दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है, क्योंकि आप नेता नरेश बाल्यान को दिल्ली की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। बाल्यान की जमानत अर्जी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइस्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत दर्ज एक मामले में खारिज हुई है। विशेष जज कावेरी बावेजा ने कहा कि उनका आवेदन खारिज किया जाता है।

बाल्यान को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अदालत ने उन्हें जबरन वसूली के मामले में जमानत दे दी थी। इसके बाद 8 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने इस जमानत का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बाल्यान संगठित अपराध करने वाले गिरोह में एक सहयोगी था। इसके बाद पुलिस ने अदालत से अर्जी लगाई थी कि बाल्यान की बेल MCOCA केस में रद्द की जाए।

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पुलिस ने बेल की अर्जी को खारिज करने के पीछे तर्क देते हुए कहा था कि अगर बाल्यान को जमानत मिल जाती है तो वो बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें नष्ट भी कर सकता है। बाल्यान पुलिस और अदालत द्वारा की जा रही जांच में बाधा भी डाल सकता है। इन तर्कों के आधार पर एक बार फिर नरेश बाल्यान को जमानत नहीं मिल पाई है।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर अखंड प्रताप सिंह ने दलील दी कि गवाहों ने कबूल किया है कि आरोपी नरेश बाल्यान कपिल सांगवान के संगठित अपराध सिंडिकेट में सहयोगी/षड्यंत्रकारी है। उसने अपराध करने के बाद सिंडिकेट के एक सदस्य को गिरफ्तारी से बचने के लिए खर्च के लिए पैसा भी मुहैया कराया था। अभियोजक ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कथित सिंडिकेट सदस्यों के खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर का हवाला दिया और दावा किया कि इसने समाज में तबाही मचा दी है और भारी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है।

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