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दिल्ली में घर पर अकेली थी पांच साल की बच्ची, 14 साल के लड़के ने किया रेप

पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर लड़की को तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और उसके माता-पिता की मौजूदगी में उसकी काउंसलिंग की गई।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआईSat, 31 Aug 2024 07:26 PM
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दिल्ली में पांच साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। वारदात को अंजाम देने वाला 14 साल का नाबालिग लड़का है जो उसी बच्ची के पड़ोस में रहता है। बच्ची के माता-पिता मजदूर है। वह काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान लड़के ने बच्ची का रेप किया। पुलिस ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना साउथवेस्ट दिल्ली इलाके की है। माता-पिता के गुरुवार को काम पर जाने के बाद बच्ची घर पर अकेली थी जिसके बाद आरोपी लड़के ने वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर लड़की को तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और उसके माता-पिता की मौजूदगी में उसकी काउंसलिंग की गई। पुलिस ने बीएनएस और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 65 (2) (नाबालिग से बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि लड़के को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने कहा कि लड़का परिवार का पड़ोसी और शिकायतकर्ता के दोस्त का बेटा था। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में छह साल की एक बच्ची का अपहरण करके उसका यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 12 साल की सजा सुनाई थी। इसने पीड़िता को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया और कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य न केवल आनुपातिक दंड देकर पीड़ा दूर करना है, बल्कि पीड़ित का पुनर्वास करना भी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीति परेवा उस व्यक्ति के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं, जिसे पहले अपहरण के दंडात्मक प्रावधान और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 10 के तहत दोषी ठहराया गया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत दहिया ने कहा कि दोषी ने जघन्य अपराध किया है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने अपने हालिया फैसले में कहा, "मौजूदा मामले में, दोषी ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण किया और उसके जननांग को छूकर उसका गंभीर यौन उत्पीड़न किया।"

भाषा से इनपुट

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