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दिल्ली सरकार ने पेंशनभोगियों को दी गुड न्यूज, एक बड़ी सुविधा शुरू करने का कर दिया ऐलान

आतिशी ने कहा कि इन पेंशनभोगियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर अपनी समस्या के बारे में बताया था और मुख्यमंत्री ने इस समस्या को हल करने का वादा किया था।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 17 Aug 2024 08:55 AM
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दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़ा ऐलान किया है। यह ऐलान दिल्ली विद्युत बोर्ड के पूर्व कर्मचारियों के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के पूर्व कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का ऐलान किया है। इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना 19-20 (अगस्त) तक जारी की जाएगी। दिल्ली विद्युत बोर्ड के उन पेंशनभोगियों का मेडिकल खर्च जो 2002 से पहले रिटायर हो गए हैं, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड वहन करेगा।

आतिशी ने कहा, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के पावर सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव किया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों की समस्याओं को दूर किया है। DVB के सभी रिटायर्ड पेंशनभोगी अब कैशलेस मेडिकल फेसिलिटी का लाभ उठा सकेंगे। आतिशी ने कहा कि इन पेंशनभोगियों ने अपनी समस्या के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। अरविंद केजरीवाल ने उनकी समस्या सुनी और समस्या का समाधान करने का वादा किया। उन्होंने मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए कहा जिससे इन पेंशनभोगियों को अपने मेडिकल बिल रीइंबर्स कराने के लिए इधर उधर चक्कर ना लगाने पड़ें। ऐसे में मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने विद्युत बोर्ड के पूर्व कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का फैसला किया है।

आतिशी ने कहा, पेंशनभोगियों को सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि उन्हें मेडिकल क्लेम रीइंबर्समेंट करवाने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। उम्र बढ़ने के साथ मेडिकल बिल भी बढ़ते हैं और पेंशनभोगियों को एक दफ़्तर से दूसरे दफ़्तर चक्कर लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें को कैशलेस मेडिकल फेसिलिटी से काफी लाभ मिलेगा।

कब से मिलेगा लाभ?

उन्होंने बताया, कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ देने के लिए अगले हफ्ते सरकारी आदेश जारी हो जाएगा और आदेश जारी होने के बाद तुरंत इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 2002 से पहले जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड उठाएगी। वहीं 2002 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के मेडिकल क्लेम को जेनरेशन कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनियां देखेंगी।

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