अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ED चार्जशीट पर लेना चाहिए संज्ञान? दिल्ली कोर्ट आज सुनाएगी फैसला, क्या है मामला
दिल्ली की एक अदालत गुरुवार को इस बारे में अपना आदेश सुना सकती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।
दिल्ली की एक अदालत गुरुवार को इस बारे में अपना आदेश सुना सकती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत (ईडी द्वारा आरोपपत्र के समकक्ष) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया था। आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम शामिल है, जिसे इस मामले में ईडी ने आरोपी के रूप में गिरफ्तार नहीं किया है।
ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। खान को दो सितंबर को ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था, तथा दिल्ली के ओखला इलाके में उनके घर की तलाशी ली थी।
आरोप-पत्र पर फैसला सुरक्षित
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आरोपपत्र में आप के नेता अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी के नाम हैं। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आदेश सुनाने के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की। बुधवार को स्पेशल कोर्ट के सामने हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को सूचित किया कि अपराध की आय को संपत्ति में निवेश किया गया था।