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गुरुग्राम में 5000 मकान होंगे सील, HC ने हरियाणा सरकार को दिया कार्रवाई का आदेश; क्या है वजह

गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-एक से लेकर फेज-पांच तक करीब पांच हजार मकान सील किए जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इन मकानों में नक्शे और कब्जा प्रमाणपत्र के उल्लंघन को लेकर साल 2021 में दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है।

Sneha Baluni लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्रामFri, 14 Feb 2025 06:43 AM
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गुरुग्राम में 5000 मकान होंगे सील, HC ने हरियाणा सरकार को दिया कार्रवाई का आदेश; क्या है वजह

गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-एक से लेकर फेज-पांच तक करीब पांच हजार मकान सील किए जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इन मकानों में नक्शे और कब्जा प्रमाणपत्र के उल्लंघन को लेकर साल 2021 में दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति सुरेशवर ठाकुर और विकास सूरी ने हरियाणा सरकार को दो महीने के अंदर इन मकानों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार को 19 अप्रैल को कार्रवाई रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करनी है।

डीएलएफ फेज-तीन की आरडब्ल्यूए ने इन मकानों में नियमों के उल्लंघन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में साल 2021 में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएलएप फेज-तीन में कई मकान छह से सात मंजिल के बन गए हैं। इनमें व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। गत आठ जनवरी को डीएलएफ फेज-पांच में डीएलएफ प्रबंधन और मकान मालिक आमने-सामने आ गए थे। डीएलएफ प्रबंधन ने इन मकानों का पानी और सीवर कनेक्शन काट दिया था। वहीं, डीटीपीई कार्यालय के नोटिस के विरोध में जिला अदालत में मुकदमा लड़ रहे एडवोकेट सतपाल यादव का कहना है कि जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

जिला अदालत ऐसे मामले की सुनवाई न करे

डीटीपीई कार्यालय के कारण बताओ नोटिस पर जिला अदालत ने 172 मकानों पर कार्रवाई को लेकर स्टे दिया हुआ था। हाईकोर्ट ने दो माह में निपटारे का आदेश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जिला अदालत के क्षेत्राधिकार में यह याचिका नहीं है। भविष्य में इस तरह के मामलों की सुनवाई नहीं की जाए।

पीजी, गेस्ट हाउस बनाए जाने से लोग परेशान

डीएलएफ फेज-एक से लेकर पांच तक कई मकानों में पीजी और गेस्ट हाउस चल रहे हैं। इनमें से कई गेस्ट हाउस को शादी पार्टियों के लिए बुक किया जाता है। इससे आसपास रह रहे लोगों को असुविधा होती है। इन मकानों में स्टिल्ट पार्किंग में रिस्पेशन और कमरों का निर्माण कर दिया गया। वाहन सड़क पर या घरों के आगे खड़े किए जाते हैं।

डीएलएफ फेज-3 के 2289 मकान जद में

डीएलएफ फेज-तीन में ईडब्ल्यूएस वर्ग के 3124 प्लॉट हैं। 2289 मकानों में नक्शे और कब्जा प्रमाणपत्र का उल्लंघन किया गया है। डीटीपीई कार्यालय की तरफ से 2245 मकानों को कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है। डीएलएफ फेज-दो में 100 और फेज-चार के 330 ईडब्ल्यूएस मकानों में से 128 में उल्लंघन है।

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