पत्नी ने पति पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप, FIR भी दर्ज कराई; हाईकोर्ट पहुंचा मामला
- पत्नी ने 26 फरवरी 2024, को दर्ज कराई FIR में आरोप लगाए हैं कि पति उसके बेडरूम में जबरन अंदर आ गया और उसके साथ बहस की। इसके चलते उन्होंने पुलिस से पति के खिलाफ धारा 506 लगाने की अपील की है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ छेड़खानी के आरोपी पति के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है। पति के आरोप थे कि उसके वैवाहिक जीवन में कलह के चलते उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं, महिला के आरोप हैं कि पति ने उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पति की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिका पर जस्टिस रविंद्र घुघे और जस्टिस राजेश पाटिल की बेंच सुनवाई कर रही थी। 7 जनवरी को बेंच के आदेश में कहा गया, 'हमें नहीं लगता कि इस कार्यवाही में छोटा ट्रायल चलाकर यह पता लगाया जा सकता है कि FIR में दर्ज बातें पूरी तरह से झूठी हैं और FIR को रद्द करदिया जाना चाहिए। ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।' याचिकाकर्ता के खिलाफ मुंबई के कस्तूरबा सब पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई थी।
आरोप
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, पत्नी ने 26 फरवरी 2024, को दर्ज कराई FIR में आरोप लगाए हैं कि पति उसके बेडरूम में जबरन अंदर आ गया और उसके साथ बहस की। इसके चलते उन्होंने पुलिस से पति के खिलाफ धारा 506 लगाने की अपील की है। अगले ही दिन पति जबरन बेडरूम में आया और पत्नी की अनुमति के बगैर टॉयलेट का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने सवाल किया, तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।
खबर है कि पत्नी ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो पत्नी ने फोन छीन लिया और उसके स्तन छू लिए। पत्नी का कहना है कि यह सब बगैर उसकी अनुमति के हो रहा था और वह अपमानित महसूस कर रही थी। इसके बाद दोनों किचन के पास गए और पति ने उसके साथ मारपीट की।
इधर, पति की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि दोनों अपने 10 साल के बेटे के साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन वैवाहिक कलह के चलते पत्नी बच्चे के साथ बेडरूम में और पति लिविंग रूम में सोता है। पति के आरोप हैं कि उसके खिलाफ दर्ज FIR प्रेरित है। उनका कहना है कि पत्नी ने झूठी कहानी बनाई है और पुलिस को झूठे बयान दिए हैं।