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क्या है मामला जिसकी फांस में फंसे पूर्व CM येदियुरप्पा, मदद मांगने पहुंची नाबालिग ने क्या लगाया आरोप

BS Yediyurappa POCSO Case: इस बात की आशंका गहरा गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने गिरफ्तारी से छूट पाने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 13 June 2024 08:08 PM
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क्या है मामला जिसकी फांस में फंसे पूर्व CM येदियुरप्पा, मदद मांगने पहुंची नाबालिग ने क्या लगाया आरोप

BS Yediyurappa POCSO Case:  कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके साथ ही इस बात की आशंका गहरा गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने गिरफ्तारी से छूट पाने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

दरअसल, उनके खिलाफ एक  नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में इसी साल 2 फरवरी को एक FIR दर्ज की गई थी। इसी मामले में येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत  मामले की जांच कर रहे अपराध अन्वेषण विभाग (CID) ने  उन्हें बुधवार को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो हाजिर नहीं हो सके थे। येदियुरप्पा के करीबी सूत्रों ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता फिलहाल दिल्ली में हैं और उनके लौटने के बाद जांच में शामिल होने की संभावना है।

क्या है मामला?
पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय एक किशोरी की मां की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। किशोरी की मां ने येदियुरप्पा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस साल 2 फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। FIR में कहा गया है कि पीड़ित लड़की किसी रेप के मामले में मदद मांगने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर गई थी लेकिन वहां उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया।

प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उसने पूर्व सीएम से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह जांच कर रहे थे कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं। एफआईआर में कहा गया है कि बाद में येदियुरप्पा ने कथित तौर पर माफी भी मांगी थी और इस मामले के बारे में किसी को नहीं बताने को कहा था। हालांकि, येदियुरप्पा की तरफ से कहा गया था कि आरोप लगाने वाली महिला अलग-अलग लोगों पर इस तरह के 53 मामले दर्ज करवा चुकी है।

DGP ने CID को सौंपा केस
सदाशिवनगर पुलिस द्वारा 14 मार्च को मामला दर्ज किये जाने के कुछ ही घंटों बाद कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) आलोक मोहन ने एक आदेश जारी कर मामले को तत्काल प्रभाव से जांच के लिए CID ​​को स्थानांतरित कर दिया था। येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला का पिछले महीने एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण निधन हो गया था।

81 वर्षीय येदियुरप्पा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वह कानूनी रूप से इस मामले को लड़ेंगे। अप्रैल में सीआईडी ​​ने येदियुरप्पा को कार्यालय में बुलाकर उनकी आवाज का नमूना एकत्र किया था। इस बीच, सरकार ने मामले में सीआईडी ​​का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक (SPP) अशोक एच. नायक को नियुक्त किया है। दूसरी तरफ  येदियुरप्पा ने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है और अदालत का दरवाजा खटखटाया है।