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आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। समलैंगिकता के पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया...
लाइव हिन्दुस्तान टीम नई दिल्लीThu, 6 Sep 2018 12:03 PM
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आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। समलैंगिकता के पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। बताते चलें कि धारा 377 की संवैधानिक वैधता को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले में आज यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
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