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भुगतान में देरी पर टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग उन दूरसंचार कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है जिन्होंने अपनी समायोजित सकल आय (एजीआर) के बकाए का सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तय समय पर भुगतान नहीं किया है। एक...

एजेंसी नई दिल्लीSat, 15 Feb 2020 09:01 PM
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दूरसंचार विभाग उन दूरसंचार कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है जिन्होंने अपनी समायोजित सकल आय (एजीआर) के बकाए का सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तय समय पर भुगतान नहीं किया है। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी।

सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया कि शनिवार को सरकारी कार्यालयों में अवकाश होने के कारण दूरसंचार विभाग कंपनियों से बकाया प्राप्त होने का सोमवार शाम तक इंतजार कर सकता है। यदि तब तक भुगतान नहीं हुआ तो कंपनियों पर नए जुर्माने के साथ नोटिस भेजे जाएंगे और लाइसेंस मानदंडों के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

अधिकारी ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने 31 अक्टूबर, 13 नवंबर, दो दिसंबर, 20 जनवरी और अब 14 फरवरी को दूरसंचार परिचालकों को पांच नोटिसें भेजे हैं। दूरसंचार परिचालक उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भुगतान करने के लिए बाध्य हैं और विभाग ने उन्हें कभी भी अधिक समय नहीं दिया। अब, दूरसंचार परिचालक कह रहे हैं कि वे सोमवार तक एक बड़ी रकम चुका देंगे, लेकिन हर देरी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद दूरसंचार परिचालकों को शुक्रवार आधी रात तक बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। हालांकि इस समयसीमा तक किसी भी परिचालक ने भुगतान नहीं किया। 

दूरसंचार विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह आदेश किसी तरह की न्यायिक जटिलता से बचने के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा था। अधिकारी ने आगे कहा कि भुगतान में देरी के लिए दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यह बात उन्हें भेजी गई नोटिस में भी कही गई है।

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