Notification Icon
Hindi Newsदेश न्यूज़Supreme court slams centre on ban of kannada TV Channel - India Hindi News

राजनीतिक बदला ना लें, कन्नड चैनल बंद कराने पर SC ने केंद्र को फटकारा, रेवन्ना सेक्स टेप का खुलासा करना चाहता था पावर टीवी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राजनीतिक बदला लेने के लिए चैनलों के प्रसारण को बंद करने के मामले को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इससे जुड़े डेटा पेश करने को भी कहा है।

Jagriti Kumari उत्कर्ष आनंद, नई दिल्लीMon, 15 July 2024 12:55 PM
share Share

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कन्नड़ न्यूज़ चैनल पावर टीवी पर प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाया है। कोर्ट ने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदनों के निपटारे तक ऐसे प्रतिबंधों के बारे में केंद्र से सवाल भी किया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा है कि कितने चैनलों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने डेटा पेश करें कि कितने चैनलों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और इनमें से कितनों को प्रसारण बंद करने के लिए कहा गया था। हम जानना चाहते हैं कि पिछले तीन सालों में नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले कितने टीवी चैनलों को मंजूरी मिलने तक प्रसारण बंद करने का आदेश दिया गया।'' पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

हालांकि प्रतिबंध के खिलाफ पावर टीवी की याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसकी वजह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अनुपस्थिति बताई गई है। चैनल का प्रतिनिधित्व रंजीत कुमार और सुनील फर्नांडीस ने कर रहे थे। सुनवाई के दौरान सिन्हा ने पीठ को सूचित किया कि 12 जुलाई को शीर्ष अदालत के आदेश पर चैनल को फिर से शुरू कर दिया है। आदेश में चैनल के प्रसारण से प्रतिबंध हटा लिया गया था। पीठ ने 12 जुलाई को इस बात पर जोर दिया था कि जब भी सरकार समाचार और सूचना के प्रसार को रोकने का प्रयास करती है तो हस्तक्षेप करना कोर्ट का कर्तव्य है। साथ ही कोर्ट ने पावर टीवी को प्रसारण से रोकने वाले कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी थी।

चैनल को चुप कराने की कोशिश सरासर राजनीतिक प्रतिशोध- कोर्ट

उस दिन अदालत ने टिप्पणी की थी कि चैनल को चुप कराने की कोशिश सरासर राजनीतिक प्रतिशोध मालूम पड़ता है क्योंकि चैनल सेक्स टेप प्रसारित करना चाहता था। गौरतलब है कि चैनल और इसके अतिरिक्त निदेशक राकेश शेट्टी जनता दल (सेक्युलर) के नेताओं के खिलाफ अभियान में सबसे आगे रहे हैं। वह पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स टेप को प्रसारित करना चाहते थे जिन पर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था, "चैनल एक सेक्स स्कैंडल प्रसारित करना चाहता था और चैनल पर रोक करने के पीछे का उद्देश्य उसे ऐसा करने से रोकना था, उसकी आवाज़ को पूरी तरह से बंद करना था। यह एक सरासर राजनीतिक प्रतिशोध है और कुछ नहीं।”

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जून में पावर टीवी के प्रसारण पर लगाई थी रोक

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने जून में पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय से चैनल के पास लाइसेंस न होने का हवाला दिया गया था। चैनल की अपलिंक और डाउनलिंक न्यूज़ की अनुमति 12 अक्टूबर, 2021 को समाप्त हो गई थी और रिन्यूअल आवेदन अभी भी लंबित था। 3 जुलाई को उच्च न्यायालय की एक पीठ ने अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए अंतिम निर्णय केंद्र को सौंप दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चैनल की अपील की सुनवाई के दौरान 12 जुलाई को पीठ ने पर्याप्त मूल्यांकन के बिना हाईकोर्ट के प्रतिबंध का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार को जमकर सुनाया।

 31 मई को गिरफ्तार रेवन्ना पर क्या हैं आरोप?

चैनल के अतिरिक्त निदेशक राकेश शेट्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि चैनल पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल पर पर्दाफाश बंद करने के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा था और चैनल के खिलाफ कार्रवाई उसके प्रसारण पर रोक लगाने के लिए की गई थी। अपने ऊपर लगे आरोपों के सबूतों के सामने आने के बाद जर्मनी भाग गए रेवन्ना को भारत लौटने के बाद 31 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन पर यौन शोषण के तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं, जिनमें एक पूर्व घरेलू सहायिका, हासन जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और 60 साल की एक महिला के आरोप शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हासन में प्रज्वल से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो सामने आए, जिसके कारण उन्हें जेडी(एस) से निलंबित कर दिया गया था। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना कर्नाटक विधानसभा में विधायक हैं। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक षडयंत्र बताया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें