टूटी आसाराम की आशा, आयुर्वेदिक इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट का जमानत देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की याचिका खारिज कर दी है। आसाराम ने दो महीने के लिए अंतरिम बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस दौरान वह उत्तराखंड स्थित आयुर्वेद सेंटर में अपना इलाज कराना...
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की याचिका खारिज कर दी है। आसाराम ने दो महीने के लिए अंतरिम बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस दौरान वह उत्तराखंड स्थित आयुर्वेद सेंटर में अपना इलाज कराना चाहता था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस इंदिरा बनर्जी, वी रामासुब्रमण्यम और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की। गौरतलब है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
Supreme Court dismisses a plea of self-styled godman and life convict, Asaram, seeking temporary suspension of his sentence to pursue medical treatment at an Ayurveda centre in Uttarakhand.
Asaram asked for interim bail for two months for Ayurvedic treatment. pic.twitter.com/h4PmBhR2YU
— ANI (@ANI) August 31, 2021
आपका जुर्म साधारण नहीं
याचिका खारिज करते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि आपने जो किया है वह कोई साधारण जुर्म नहीं है। ऐसे हालात में आपकी अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती। आपको जेल में ही आयुर्वेदिक इलाज मिल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वह इस बारे में जेल अधिकारियों को निर्देश देगी कि वह आसाराम का सही ढंग से आयुर्वेदिक इलाज कराए। इससे पूर्व आसाराम के वकील सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य के हाल को देखते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
वकील ने कहा नहीं हो रहा ढंग से इलाज
एडवोकेट आर बसंत ने दलील दी थी कि आसाराम बापू का जेल में सही ढंग से आयुर्वेदिक इलाज नहीं हो रहा है। आसाराम की तरफ दाखिल याचिका में कहा गया था कि वह केवल छह महीने के लिए अंतरिम बेल मांग रहे हैं। वह 85 साल के हैं। वह अब कोई और गुनाह नहीं करने जा रहे हैं? उधर आसाराम की याचिका पर सवाल उठाते हुए वकील मनीष सिंघवी ने कहा कि जोधपुर जेल में उनका बहुत ही बेहतर ढंग से इलाज चल रहा है।