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CJI चंद्रचूड़ के सामने सुनवाई के दौरान व्हिस्की की दो बोतलें लेकर पहुंच गए वरिष्ठ वकील, जानिए फिर क्या हुआ

सुनवाई के दौरान, सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा के सामने दोनों बोतलें पेश की गईं। इसके बाद सीजेआई जोर से हंसे और कहा कि आप अपने साथ बोतलें लाए हैं?

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Jan 2024 08:57 PM
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CJI चंद्रचूड़ के सामने सुनवाई के दौरान व्हिस्की की दो बोतलें लेकर पहुंच गए वरिष्ठ वकील, जानिए फिर क्या हुआ

CJI Chandrachud: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की काफी अहम सुनवाई का हिस्सा रहते हैं। उनके फैसले, टिप्पणियां काफी वायरल होती रहती हैं। इसी तरह, शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान सीजेआई काफी हैरान रह गए। दरअसल, दो शराब कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान सीजेआई के सामने दो व्हिस्की की बोतलें पेश कर दी गईं। यह बोतलें वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सीजेआई के सामने पेश कीं।

इंडिया टुडे के अनुसार, सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसमें इंदौर स्थित कंपनी, जेके एंटरप्राइजेज को लंदन प्राइड नाम के तहत बेवरेज बनाने से रोकने के लिए शराब कंपनी पेरनोड रिकार्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था। 

इसी सुनवाई के दौरान, सीजेआई और जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा के सामने दोनों बोतलें पेश की गईं। इसके बाद सीजेआई जोर से हंसे और कहा कि आप अपने साथ बोतलें लाए हैं? बाद में सीजेआई से पूछा गया कि क्या वह दोनों बोतलें जो पेश की गई हैं, उसे ले जा सकते हैं? इस पर सीजेआई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हां प्लीज ले जाइए।

वहीं, इसके बाद रोहतगी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें दोनों प्रोडक्ट्स के बीच समानता दिखानी थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि इस मामले में ट्रेडमार्क का उल्लंघन कैसे हुआ। इसके बाद बेंच ने मामले में एक नोटिस जारी करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और दो सप्ताह के बाद सुनवाई तय की।

वकील पर भड़क गए थे सीजेआई, लगा दी थी फटकार
बता दें कि पिछले दिनों सीजेआई चंद्रचूड़ उस समय चर्चा में आए थे, जब ऊंची आवाज में बात करने के लिए उन्होंने एक वकील को फटकार लगाई थी। सीजेआई ने साफ किया था कि 23 साल के करियर में अब तक ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए आखिरी साल भी ऐसा नहीं होगा। एक सुनवाई के दौरान सीजेआई ने वकील से कहा था कि एक सेकंड, अपनी आवाज धीमी करें। आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहस कर रहे। अपनी आवाज कम करें, अन्यथा मैं आपको अदालत से बाहर कर दूंगा। उन्होंने वकील की सामान्य कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा, "आप आम तौर पर कहां पेश होते हैं? क्या आप हर बार न्यायाधीशों पर इसी तरह चिल्लाते हैं?" उन्होंने जोर देते हुए कहा, "कृपया पहले अपनी आवाज धीमी करें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी आवाज उठाकर हमें डरा सकते हैं, तो आप गलत हैं। ऐसा 23 वर्षों में नहीं हुआ है और मेरे करियर के आखिरी साल में भी ऐसा नहीं होगा।''