एक ही किश्त में निपटाया जाएगा OROP का बकाया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हुआ एक्शन
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत की टिप्पणियों के बाद, रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स (सीजीडीए) को एक ही किश्त में सभी ओआरओपी बकाया जारी करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों को किस्तों में वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) के बकाए के भुगतान के संबंध में रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। रक्षा मंत्रालय ने कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स (सीजीडीए) को एक ही किश्त में सभी ओआरओपी के बकायों का भुगतान करने का निर्देश दिया।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत की टिप्पणियों के बाद, रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स (सीजीडीए) को एक ही किश्त में सभी ओआरओपी बकाया जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को 15 मार्च तक सभी बकाया एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को फटकारा
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन को बताया, "यहां, आप जंग नहीं लड़ रहे हैं। यहां, आप कानून के शासन के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं, बेहतर होगा कि आप अपने घर को व्यवस्थित करें। यह रक्षा मंत्रालय के लिए इसके बारे में जाने का तरीका नहीं है।"
समयसीमा को बढ़ाने की मांग पर कोर्ट का कड़ा रुख
जजों की बेंच ने मंत्रालय के संबंधित विभाग के एक अधिकारी की तरफ से जारी एक लेटर पर कड़ी आपत्ति जताई। जिसमें समयसीमा को बढ़ाने की करने की मांग की गई थी। पीठ ने 9 जनवरी को सरकार को 15 मार्च तक लगभग 25 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि नौ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को ओआरओपी के कुल बकाये के भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च तक की समय-सीमा दी थी।