पत्नी पायल को हर महीने डेढ़ लाख देंगे उमर अब्दुल्ला, गुजारे भत्ते की हाई कोर्ट ने बढ़ाई रकम
दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी पायल के मासिक गुजारा भत्ता में बढ़ोत्तरी की है। अब उमर अब्दुल्ला को उन्हें 75 हजार रुपए नहीं 1.50 लाख रुपए देने होंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला के मासिक गुजारा भत्ता में बढ़ोत्तरी की है। अब उमर अब्दुल्ला को उन्हें 75 हजार रुपए नहीं, 1.5 लाख रुपए प्रति महीने देने होंगे। उमर से अलग रह रही पायल को भरण-पोषण के लिए पहले निचली अदालत ने प्रति माह 75 हजार रुपए गुजारा भत्ता स्वीकार किया था। जिसे हाई कोर्ट ने बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया है।
इससे पहले 26 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला को 75 हजार रुपये और उनके बेटे को 18 साल की उम्र तक 25 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने की मंजूरी दी थी। जुलाई 2018 में, पायल अब्दुल्ला ने मंजूर किए गुजारा भत्ते को बढ़ाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने गुरुवार को पायल अब्दुल्ला की याचिका पर फैसला सुनाया और उमर अब्दुल्ला को बढ़ा हुआ मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने उन्हें अपने बेटे की शिक्षा के लिए प्रति माह 60 हजार रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
पायल अब्दुल्ला ने उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि दिया गया गुजारा भत्ता कम है और उनके बेटों की शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है।
गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला की तलाक की मांग करने वाली याचिका 2016 में खारिज की जा चुकी है। निचली अदालत ने मामले में कहा था कि वह शादी के टूटने और क्रूरता को साबित करने में विफल रहे। उन्होंने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।