EWS कोटा केवल जनरल कैटेगरी से आरक्षित हो, ओबीसी एसोसिएशन की सरकार से मांग
इस पर न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कुल पदों में से नहीं, बल्कि अनारक्षित (General Category) पदों में से 10 फीसदी आरक्षण दिया जाए।
हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, अखिल भारतीय ओबीसी कर्मचारी कल्याण संघ (एआईओबीसी) ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। इसमें मांग की गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षित 10% सीटें उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के बजाय केवल सामान्य वर्ग से ही ली जानी चाहिए।
हाल ही में, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (एमपीपीईबी) ने लैब तकनीशियनों के लिए 219 रिक्तियों का विज्ञापन दिया और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए चार सीटें आरक्षित की थीं। इस फैसले के खिलाफ मामला हाईकोर्ट गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि चार सीटों के बदले 22 पद निर्धारित किए जाने चाहिए।
इस पर न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कुल पदों में से नहीं, बल्कि अनारक्षित (General Category) पदों में से 10 फीसदी आरक्षण दिया जाए। अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए उपलब्ध है और इसे ओबीसी, एससी या एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।"
इसका स्वागत करते हुए, एआईओबीसी के महासचिव जी करुणानिधि ने कहा, "यह निर्णय भविष्य के सरकारी भर्ती अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है और पूरे भारत में ईडब्ल्यूएस कोटा कैसे लागू किया जाना चाहिए, इसके लिए एक मिसाल कायम करता है।" हालांकि, उन्होंने कहा कि कई केंद्रीय सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, कुल पदों की संख्या का 10% आरक्षित करते हुए ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया था।
उदाहरण के लिए, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) अधिसूचना के दौरान, कुल सीटों में से 10% ईडब्ल्यूएस आवेदकों के लिए निर्धारित की गई थीं। करुणानिधि ने कहा, “हालांकि निर्णय मध्य प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित है, लेकिन जिस सिद्धांत पर उच्च न्यायालय ने निर्णय पर भरोसा किया है वह अधिक महत्वपूर्ण है और इसे केंद्र सरकार और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने वाली सभी राज्य सरकारों द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।”