Non-bailable arrest warrant against former Karnataka Chief Minister Yediyurappa in a POCSO case - India Hindi News बीएस येदियुरप्पा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पॉक्सो केस में जारी गैर-जमानती वॉरंट, India Hindi News - Hindustan
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बीएस येदियुरप्पा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पॉक्सो केस में जारी गैर-जमानती वॉरंट

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरुThu, 13 June 2024 05:31 PM
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बीएस येदियुरप्पा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पॉक्सो केस में जारी गैर-जमानती वॉरंट

‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है।

कोर्ट द्वारा वॉरंट ऐसे समय में जारी किया गया है जब कुछ ही घंटे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बृहस्पतिवार को कहा था कि येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि इस साल दो फरवरी को येदियुरप्पा ने यहां डॉलर कॉलोनी में अपने आवास पर मुलाकात के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।

सदाशिवनगर थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने के कुछ ही घंटे बाद 14 मार्च को कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश जारी कर मामले को तत्काल प्रभाव से जांच के लिए सीआईडी ​​को सौंप दिया था। येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मौत हो गई थी। येदियुरप्पा (81) ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि वह कानूनी तरीके से मामले में लड़ेंगे। उन्होंने अदालत से प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया है।