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न हवा, न रोशनी: ब्लास्ट के दोषी को आखिर कब तक रखेंगे अंडा सेल में? HC ने जेल अफसरों से मांगा जवाब

Bombay High Court : कोर्ट हिमायत बेग की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बेग ने एकांत कारावास से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की थी।बेग ने दावा किया कि वह 12 साल से नासिक केंद्रीय जेल में बंद है

Pramod Praveen PTI, मुंबईWed, 12 June 2024 08:52 PM
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न हवा, न रोशनी: ब्लास्ट के दोषी को आखिर कब तक रखेंगे अंडा सेल में? HC ने जेल अफसरों से मांगा जवाब

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2010 के पुणे विस्फोट मामले में दोषी हिमायत बेग की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को महाराष्ट्र के जेल अधिकारियों से पूछा कि आखिर विस्फोट मामले में दोषी बेग को कब तक एकांत कारावास में रखा जाएगा? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे को निर्देश दिया कि वे जेल विभाग के महानिरीक्षक (आईजी) से निर्देश लेकर कोर्ट को बताएं कि क्या बेग को 'अंडा सेल' (एकांत कारावास) से उसी जदेल के अंदर उच्च सुरक्षा वाले सेल में स्थानांतरित किया जा सकता है।

हाई कोर्ट हिमायत बेग की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बेग ने एकांत कारावास से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की थी। याचिका में बेग ने दावा किया कि वह 12 साल से नासिक केंद्रीय कारागार के अंडा सेल में बंद है। इस पर अतिरिक्त लोक अभियोजक शिंदे ने अदालत को बताया कि बेग को विस्फोट मामले में दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक की बात सुनकर पीठ ने कहा कि वह सुरक्षा चिंताओं को समझती है, लेकिन यह भी जानना चाहती है कि किसी कैदी को इस तरह के एकांत कारावास में कितने समय तक रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "हम आपकी सुरक्षा चिंता को समझते हैं, लेकिन आप स्थिति जानते हैं, वहाँ न तो रोशनी है, न ही हवा।  भोजन देने के लिए भी आप अंडा सेल से किसी को नहीं निकाल सकते।"

कोर्ट ने आगे कहा, "कोई भी आपसे उसे अन्य कैदियों के साथ रखने के लिए नहीं कह रहा है। सवाल यह है कि आप उसे अंडा सेल में कितने समय तक रख सकते हैं? आप 12 साल से किसी व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल रहे। आप किसी को अनिश्चित काल तक तो वहाँ नहीं रख सकते।" मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

बता दें कि फरवरी 2010 में पुणे के एक मशहूर भोजनालय जर्मन बेकरी में हुए विस्फोट में बेग एकमात्र व्यक्ति है, जिसे दोषी ठहराया गया है। इस विस्फोट में 17 लोग मारे गए थे और 60 अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में छह अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिनमें यासीन भटकल भी शामिल है, जिस पर बम लगाने का आरोप है, लेकिन अभी तक वह फरार है, जबकि बेग 12 साल से जेल के अंडा सेल में बंद है।