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'INDIA' नाम पर हो सकती है हिंसा, गठबंधन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरुला की बेंच शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका के जरिए कोर्ट से I.N.D.I.A नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 4 Aug 2023 07:53 AM
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'INDIA' नाम पर हो सकती है हिंसा, गठबंधन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

INDIA यानी नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम के शॉर्ट फॉर्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसके चलते चुनाव के दौरान देश की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। खबर है कि याचिकाकर्ता ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की तरफ से जवाब नहीं मिलने पर अदालत का रुख किया है। कोर्ट शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है।

कारोबारी गिरीश भारद्वाज की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया, 'आज तक भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक गठबंधन के लिए I.N.D.I.A नाम का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता के पास यह रिट याचिका दाखिल करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता है।' उन्होंने 19 जुलाई को चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचाई थी।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरुला की बेंच शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका के जरिए कोर्ट से I.N.D.I.A नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की तरफ से भी उचित कदम उठाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पार्टियों ने अनुचित फायदा उठाने के लिए गठबंधन का यह नाम रखा है।

याचिका में क्या
याचिका में कहा गया है कि शॉर्ट फॉर्म INDIA नाम का इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने सिर्फ सहानुभूति और वोट हासिल करने के लिए किया है। आगे कहा गया कि इसे राजनीतिक फायदे के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करने और चिंगारी भड़काने के लिए किया है, जो आगे बढ़कर राजनीतिक नफरत और बाद में राजनीतिक हिंसा की वजह बन सकता है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि शॉर्ट फॉर्म INDIA राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है और इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

याचिका के अनुसार, '... इन राजनीतिक दलों का यह स्वार्थी काम आगामी 2024 के आम चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष वोटिंग को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते नागरिकों को अनुचित हिंसा का सामना करना पड़ सकता है।'