बृजभूषण शरण सिंह पेश हों, यौन शोषण केस में अदालत ने 18 जुलाई को तलब किया
कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में अदालत ने उन्हें 18 जुलाई को पेश होने को कहा है।
कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में अदालत ने उन्हें 18 जुलाई को पेश होने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 तारीख को ही होनी है। बृजभूषण शरण सिंह के अलावा विनोद तोमर को भी अदालत ने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले इसी सप्ताह अदालत ने पीड़ित से दिल्ली पुलिस की फाइल रिपोर्ट को लेकर जवाब मांगा था, जिसमें उसने कहा था कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले को बंद कर दिया जाए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने पीड़िता और शिकायतकर्ता से कहा था कि वे पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया 1 अगस्त तक अदालत को सौंप दें। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ही अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया जाए। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण और उनका पीछा करने के सबूत हैं। पुलिस ने नाबालिग पहलवान को लेकर कहा था कि उसने शिकायत वापस ले ली है। इसके अलावा बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला है।
दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृज भूषण के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506(आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। वहीं तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना, यदि उकसाया गया कार्य परिणाम में किया जाता है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।
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