पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को मिली अंतरिम जमानत, अब 20 जुलाई को सुनवाई
बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अर्जी पर बेल मंजूर कर ली। भाजपा के सांसद खुद अदालत में पेश हुए।
बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अर्जी पर बेल मंजूर कर ली। भाजपा के सांसद खुद अदालत में पेश हुए। इस दौरान उनके घर और कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा रही। कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है, तब तक के लिए वह बेल पर रहेंगे। बृजभूषण शरण सिंह का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि जब चार्जशीट दाखिल करने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है तो इसका मतलब कि उनके खिलाफ ऐसे कोई सबूत या दावे नहीं हैं। ऐसे में उन्हें अंतरिम बेल मिल जानी चाहिए।
अब 20 जुलाई को कोर्ट नियमित बेल पर सुनवाई करेगा। उसका फैसला आने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे। बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही उनके करीबी और कुश्ती महासंघ के अधिकारी रहे विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई है। उन पर भी कुल 6 मामलों से 2 में आरोप लगे हैं। उन्हें बृजभूषण शरण सिंह के साथ सह-आरोपी बनाया गया है। दो मामलों में पहलवानों ने आरोप लगाया है कि वह बृजभूषण शरण सिंह से ऐसे वक्त में ही मुलाकात कराते थे, जब वह अकेले हों। कई बार उनके पति एवं अन्य परिजनों को भी बृजभूषण शरण सिंह के दफ्तर के बाहर ही रोक दिया गया।
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