11 arrested for brutality and rape of minor from Jharkhand in Andhra Pradesh POCSO - India Hindi News आंध्र प्रदेश में झारखंड की नाबालिग के साथ दरिंदगी, बलात्कार के आरोप में 11 गिरफ्तार, India Hindi News - Hindustan
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आंध्र प्रदेश में झारखंड की नाबालिग के साथ दरिंदगी, बलात्कार के आरोप में 11 गिरफ्तार

POCSO Case: लड़की के साथ फोटोग्राफर और उसके दोस्तों ने 20, 21 और 22 दिसंबर को दुष्कर्म किया। वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या 18 और 19 दिसंबर को भी उसका यौन उत्पीड़न किया गया था।

Nisarg Dixit एजेंसी, विशाखापत्तनमTue, 2 Jan 2024 07:25 AM
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आंध्र प्रदेश में झारखंड की नाबालिग के साथ दरिंदगी, बलात्कार के आरोप में 11 गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अलग-अलग मौकों पर ओडिशा की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक 17 दिसंबर 2023 को लड़की का जन्मदिन मनाने के बहाने झारखंड का एक प्रवासी मजदूर उसे एक कमरे में ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

विशाखापत्तनम जोन-1 के पुलिस उपायुक्त के श्रीनिवास राव ने पीटीआई-भाषा से कहा, 'वह अपने दोस्त को लेकर आया और उसने भी लड़की का यौन उत्पीड़न किया।'

पुलिस अधिकारी के अनुसार इस मानसिक आघात को सहन करने में असमर्थ पीड़िता आत्महत्या करने के उद्देश्य से शहर के आरके बीच पर चली गई। वहां एक स्थानीय व्यक्ति जो पर्यटकों की तस्वीरें खींचकर अपनी जीविका चलाता है, ने उससे बातचीत की। इसके बाद वह उसे एक लॉज में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया।

अधिकारी ने बताया कि बाद में पीड़िता को दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां फोटोग्राफर के आठ से नौ दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता उनके (फोटोग्राफर और दोस्तों) चंगुल से भागने में कामयाब रही और शहर छोड़ कर चली गई। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता की ओर से दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायत के बाद वह ओडिशा में मिली और उसे 25 दिसंबर को यहां वापस लाया गया।

पुलिस ने बताया कि लड़की के साथ फोटोग्राफर और उसके दोस्तों ने 20, 21 और 22 दिसंबर को दुष्कर्म किया। वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या 18 और 19 दिसंबर को भी उसका यौन उत्पीड़न किया गया था।  पुलिस उपायुक्त के श्रीनिवास राव ने कहा कि पुलिस ने गुमशुदगी के मामले को दुष्कर्म (भारतीय दंड संहिता की धारा 376) में बदल दिया और उसमें यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) जोड़ दिया।

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