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Atul Subhash: अतुल सुभाष पर हंसने वालीं जज रीता कौशिक भी घिरेंगी! बड़े ऐक्शन की तैयारी में पुलिस

  • 9 दिसंबर को बेंगलुरु के घर में अतुल सुभाष का शव मिला था। वह 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट और करीब डेढ़ घंटे लंबा वीडियो भी था, जिसमें उन्होंने पत्नी निकिता, उनकी मां निशा, भाई अनुराग और अंकल सुशील सिंघानिया का जिक्र किया था।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानThu, 19 Dec 2024 07:39 AM
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सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले की जांच जारी है। अब खबर है कि बेंगलुरु पुलिस सुसाइड नोट में शामिल हर आरोप की जांच करेंगी। इनमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर में फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक पर लगे आरोप भी शामिल हैं। शनिवार को ही पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार किया है।

द न्यूज मिनट से सोमवार को बातचीत में एक वरिष्ठ IPS अधिकारी ने कहा, 'डेथ नोट में जज के खिलाफ समेत जिन आरोपों का जिक्र किया गया है, हम सभी की जांच करेंगे। जांच अधिकारी के पास मामले की जांच की सभी शक्तियां होती हैं।' हालांकि, उन्होंने यह साफ किया है कि कार्रवाई किए जाने से पहले कानूनी सलाह भी ली जाएगी। अतुल ने सुसाइड नोट में जज पर रिश्वत समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

हंस रही थीं जज

दरअसल, सुसाइड नोट में अतुल ने 21 मार्च 2024 की एक घटना का जिक्र किया था। मामला जज कौशिक के चेंबर का था। नोट में अतुल ने बताया था कि जज के चेंबर में वह और पत्नी निकिता मौजूद थे। उन्होंने नोट में लिखा कि निकिता ने कहा, 'तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते', तो इसपर जज कौशिक हंसने लगी थीं। इससे पहले सुभाष ने कहा था, 'मैम आप अगर एनसीआरबी का डेटा देखों तो लाखों आदमी सुसाइड कर रहे हैं झूठे केस की वजह से।'

अतुल सुभाष की मौत

9 दिसंबर को बेंगलुरु के घर में अतुल का शव मिला था। वह 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट और करीब डेढ़ घंटे लंबा वीडियो भी था, जिसमें उन्होंने पत्नी निकिता, उनकी मां निशा, भाई अनुराग और अंकल सुशील सिंघानिया का जिक्र किया था। नोट में उन्होंने जज कौशिक पर भी 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे।

न्यायिक हिरासत में भेजे गए

निकिता, निशा और अनुराग को गिरफ्तार करने के बाद बेंगलुरु लाया गया और स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, चाचा सुशील सिंघानिया को अंतरिम जमानत दे दी गई थी।

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