Hindi Newsदेश न्यूज़Pushpa Actor Allu Arjun appears before police in stampede death case hearing update

हर संडे पुलिस स्टेशन में 'पुष्पा' की होगी पेशी! कोर्ट के कहने पर हाजिरी लगाने पहुंचे अल्लू अर्जुन

  • अदालत ने अल्लू अर्जुन को अदालत को सूचना दिए बिना अपना आवासीय पता न बदलने का निर्देश दिया। साथ ही, बिना अनुमति के उनके विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है।

Niteesh Kumar भाषाSun, 5 Jan 2025 12:53 PM
share Share
Follow Us on

'पुष्पा 2' के प्रीमियर में भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत के मामले में तेलुगू अभिनेता अल्लू अर्जुन रविवार को पुलिस के समक्ष पेश हुए। मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में सूचीबद्ध अर्जुन को तीन जनवरी को शहर की एक अदालत ने नियमित जमानत दी थी। अदालत के निर्देशों के अनुसार, अभिनेता को 2 महीने की अवधि के लिए या आरोपपत्र दायर होने तक हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना है।

ये भी पढ़ें:पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन को मिली बड़ी राहत, थिएटर में भगदड़ मामले में मिली बेल
ये भी पढ़ें:बोनी कपूर ने किया अल्लू अर्जुन का सपोर्ट, बोले- भगदड़ में घसीटा गया उनका नाम

इसके अलावा, अदालत ने अल्लू अर्जुन को अदालत को सूचना दिए बिना अपना आवासीय पता न बदलने का निर्देश दिया और बिना अनुमति के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी। ये शर्तें तब तक लागू रहेंगी जब तक मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता। 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों के बीच होड़ में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। उसी में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसका 8 वर्षीय बेटा घायल हो गया था।

13 दिसंबर को गिरफ्तार हुए थे अल्लू अर्जुन

घटना के बाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। घटना के सिलसिले में अभिनेता को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और तेलंगाना हाई कोर्ट की ओर से चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद 14 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था। अल्लू अर्जुन की अंतरिम जमानत 10 जनवरी को खत्म होनी थी।

मानवाधिकार आयोग ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने थिएटर में भगदड़ में एक महिला की मौत को लेकर हैदराबाद के पुलिस प्रमुख से 4 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने भी कहा कि भगदड़ मामले में आरोपों की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराई जाए। इसने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग की। मामले की कार्यवाही के अनुसार, एनएचआरसी में शिकायत 5 दिसंबर को दर्ज की गई और 17 दिसंबर को मामला रजिस्टर्ड हुआ। आयोग ने एक जनवरी को कार्रवाई की और 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

अगला लेखऐप पर पढ़ें