पंजाब में पेंडिग FIR देखकर जज साहब भी हैरान, HC ने अब सीधे DGP को दिए निर्देश
- एएजी एडीएस सुखीजा ने 8 जनवरी को अदालत को बताया था कि 79 हजार FIR लंबित हैं, जिनमें अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई 30 जनवरी को करेगा।
पंजाब पुलिस के पास पेंडिंग केस देखकर हाईकोर्ट भी हैरान रह गया। अब अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से इन मामलों की जांच को लेकर ऐक्शन प्लान देने के लिए कहा है। दरअसल, उच्च न्यायालय हत्या के प्रयास में आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग कर रही याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पाया गया है कि पुलिस के पास 75 हजार से ज्यादा FIR लंबित हैं।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तय समय में जांच पूरी नहीं होने के चलते लंबित करीब 79 हजार FIR पर हैरानी जताई है। जस्टिस संदीप मौडगिल याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने मामलों की जांच पूरी करने के लिए डीजीपी से ऐक्शन प्लान देने के लिए कहा है।
कोर्ट ने कहा, 'वैधनिक अवधि समाप्त होने के बाद भी निष्कर्ष का इंतजार कर रहीं 79 हजार FIR के आंकड़े को देखकर हम हैरान हैं। राज्य से दो सप्ताह के अंदर ऐक्शन प्लान दाखिल करने के लिए कहा जाता है। इसमें FIR की तारीख, कोर्ट की तरफ से जांच पूरी करने के लिए दिया गया समय और इसे पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय की जानकारी दी जाएगी।'
क्या था मामला
कोर्ट में हत्या के प्रयास के आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द करने कि लिए याचिका दाखिल हुई थी। पुलिस की तरफ से भरोसा दिए जाने के बाद सितंबर 2024 में याचिका को वापस ले लिया गया था। तब पुलिस ने भरोसा दिया था कि जांच को एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। अब जब पुलिस जांच करने में असफल रही, तो पीड़ित याचिका को फिर से लेकर अदालत पहुंचा था।
जांच में देरी होने को लेकर कोर्ट ने पंजाब में लंबित सभी FIR की जानकारी देने के लिए कहा था। DGP को इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए थे। इसके जवाब में एएजी एडीएस सुखीजा ने 8 जनवरी को अदालत को बताया था कि 79 हजार FIR लंबित हैं, जिनमें अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई 30 जनवरी को करेगा।