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Atul Subhash: जैसा अतुल सुभाष ने कहा था वैसा ही हो रहा है, निकिता सिंघानिया को लेकर क्या बोले वकील

  • Atul Subhash: अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने कहा था कि परिवार अतुल के बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अगर कोर्ट अतुल की पत्नी को जमानत दे देती है, तो वह बच्चे पर हमला कर सकती है और उसकी जान जोखिम में डाल सकती है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 31 Dec 2024 07:52 AM
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Atul Subhash: सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया की जमानत का मामला अदालत में है। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 4 जनवरी को होनी है। इसी बीच अतुल के वकील ने साफ किया है कि आरोपी पत्नी को यह अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कि वह जमानत हासिल करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करे।

बेंगलुरु कोर्ट में 4 जनवरी को निकिता की जमानत के मामले में सुनवाई होनी है। सोमवार को जमानत याचिका सूचीबद्ध की गई थी। अतुल के वकील आकाश जिंदल ने सोमवार को कहा, 'निकिता और उसके परिवार के जमानत आवेदन को आज सूचिबद्ध किया गया था...। अतुल ने अपने सुसाइड वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बच्चे का इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही हो रहा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'उनके (निकिता) वकील ने आज कहा कि हम पीठ पीछे कस्टडी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पीठ पीछे नहीं है...। मां और पूरी परिवार गिरफ्तार हो चुका है, तो बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है...। उन्हें फरारी के दौरान गिरफ्तार किया गया और अगर कोर्ट से जमानत मिल गई, तो वह बच्चे के साथ फिर फरार होने की कोशिश करेंगी।'

जिंदल ने बताया, 'ऐसे में हमने कहा है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बच्चे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए...। अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी...।'

अतुल के पिता ने भी लगाए थे आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अतुल के पिता पवन कुमार मोदी ने कहा था कि परिवार अतुल के बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अगर कोर्ट अतुल की पत्नी को जमानत दे देती है, तो वह बच्चे पर हमला कर सकती है और उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उन्होंने कहा, 'अगर वह मेरे बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकती है, तो वह बच्चे के साथ भी ऐसा कर सकती है।'

उन्होंने कहा, 'मेरा पोता उसके लिए ATM था। वह उसकी देखभाल के नाम पर रुपये लेती थी। हम 40 हजार रुपये की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची। उसने 80 हजार रुपये के लिए अपील की। इसके बाद भी वह रुपये मांगी रही। ऐसे में हमने बच्चे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, ताकि वह हमारे साथ सुरक्षित रहे।'

अतुल ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी। साथ ही करीब डेढ़ घंटे लंबा वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़कर गए थे। इसमें उन्होंने पत्नी निकिता, सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई और एक अन्य रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए थे।

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