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जल्दबाजी में न चुनें CEC, PM संग बैठक में शामिल हुए राहुल; फिर क्यों जताया ऐतराज

  • नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सरकार द्वारा आयोजित बैठक में राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। चयन समिति की इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि अभी इस बैठक को स्थगित कर देना चाहिए था।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानMon, 17 Feb 2025 10:29 PM
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जल्दबाजी में न चुनें CEC, PM संग बैठक में शामिल हुए राहुल; फिर क्यों जताया ऐतराज

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार के 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने से पहले नए सीईसी की नियुक्ति के लिए सोमवार को चयन समिति की अहम बैठक हुई। इस समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस ने सरकार को सुझाव दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन की बैठक तब तक के लिए टाल दी जानी चाहिए थी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई न हो जाए। दरअसल, कांग्रेस ने चयन समिति में पदाधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चुनाव से संबंधित एक बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होगी और समिति की संरचना पर निर्णय दिया जाएगा, ऐसे में आज की बैठक स्थगित की जानी चाहिए थी।

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग पर नियंत्रण चाहती है। नए सीईसी के लिए आयोजित बैठक में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया था, लेकिन कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि CEC के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटाकर केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चुनाव आयोग की निष्पक्षता नहीं, बल्कि उस पर नियंत्रण चाहती है।

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बता दें कि राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद ज्ञानेश कुमार वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त बनेंगे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए संभावित उम्मीदवारों का चयन करने की जिम्मेदारी दी गई, ताकि सबसे योग्य और सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके।

गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (EC) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर होती है, जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।

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