संजय रॉय का नार्को टेस्ट नहीं कर पाएगी CBI, जानें कोर्ट ने इजाजत देने से क्यों कर दिया इनकार
- सीबीआई की अर्जी में कहा गया, ‘यह टेस्ट मुख्य रूप से इस बात का पता लगाने लिए है कि क्या संजय रॉय सच बोल रहे हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट से हमें उसके बयान की पुष्टि करने में मदद मिलेगी।’
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बलात्कार और हत्या मामला में आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार है। शुक्रवार को उसने नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया। ऐसे में कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय के नार्को एनालिसिस टेस्ट की सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी। सीबीआई की अर्जी में कहा गया, 'यह टेस्ट मुख्य रूप से इस बात का पता लगाने लिए है कि क्या संजय रॉय सच बोल रहा है। नार्को एनालिसिस टेस्ट से हमें उसके बयान की पुष्टि करने में मदद मिलेगी।'
जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारी ने बताया, 'नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति के शरीर में इंजेक्शन के जरिए सोडियम पेंटोथल दवा दी जाती है, जो उस व्यक्ति को निद्रा की अवस्था में ले जाती है और उसकी कल्पना शक्ति को निष्क्रिय कर देती है।' उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में आरोपी सही जानकारी देता है। हालांकि, कोलकाता कांड को लेकर संजय रॉय का नार्को टेस्ट करने की इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इससे जांच किस हद तक प्रभावित होगी।
संजय रॉय का हो चुका है पॉलीग्राफ टेस्ट
सीबीआई पहले ही प्रेसिडेंसी सुधार गृह के अंदर संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति की ओर से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते समय मशीन की मदद ली जाती है। इससे उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमीनार हॉल में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। इसके एक दिन बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टर के शव के पास ब्लूटुथ डिवाइस मिलने के बाद रॉय की गिरफ्तारी की गई। उसे कॉलेज के सेमीनार हॉल में प्रवेश करते हुए देखा गया जहां सुबह करीब 4 बजे शव मिला था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)