भाजपा विधायक पर ठेकेदार को धमकाने और जातिगत टिप्पणी का आरोप, कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में लिया
- भाजपा की राज्य इकाई ने अनुशासन तोड़ने का हवाला देते हुए मुनिरत्न को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 5 दिनों के भीतर अनुशासन समिति के समक्ष उनपर लगे आरोपों को लेकर सफाई देने को कहा है।
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुनिरत्न पर गंभीर आरोप लगे हैं। उत्पीड़न, धमकी और जाति आधारित दुर्व्यवहार करने के आरोप में उनके खिलाफ 2 FIRs दर्ज हुईं। इसके बाद शनिवार को उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि राजराजेश्वरीनगर से एमएलए मुनिरत्न के खिलाफ शुक्रवार को व्यालिकावल पुलिस थाने में मामले दर्ज हुए थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘हमने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उन्हें कोलार से हिरासत में लिया गया और उन्हें बेंगलुरु लाया जा रहा है। इसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा।’
इस बीच, भाजपा की राज्य इकाई ने अनुशासन तोड़ने का हवाला देते हुए मुनिरत्न को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 5 दिनों के भीतर अनुशासन समिति के समक्ष उनपर लगे आरोपों को लेकर सफाई देने को कहा है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के ठेकेदार चेलुवराजू की शिकायत पर मनिरत्न के खिलाफ दर्ज पहली प्राथमिकी दर्ज हुई। इसमें विधायक पर 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और राशि न मिलने पर करार समाप्त करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
भाजपा विधायक पर क्या हैं आरोप
चेलुवराजू ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि शुरुआत में मुनिरत्न ने उनसे 2021 में ठोस अपशिष्ट निपटान अनुबंध के लिए 20 लाख रुपये की मांग की। मगर, अपशिष्ट प्रबंधन अनुबंध के लिए 10 ऑटो ट्रिपर प्राप्त करने के वास्ते भुगतान करने के बावजूद नगर निकाय ने इन वाहनों को उपलब्ध कराने की मंजूरी नहीं दी। FIR के मुताबिक, चेलुवराजू को विधायक ने बार-बार परेशान किया और कथित तौर पर गाली गलौज व मारपीट की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विधायक ने उन्हें अपना काम करने की अनुमति नहीं दी और सितंबर 2023 में उन्हें थप्पड़ भी मारा।
गाली देने और परेशान करने का भी मामला
पुलिस के अनुसार, ठेकेदार को कथित तौर पर धमकाने, गाली देने और परेशान करने के मामले में विधायक के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों सहित 3 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। चेलुवराजू ने आरोपी विधायक के साथ फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक की है। पुलिस ने बताया कि विधायक के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी बीबीएमपी पार्षद की शिकायत पर दर्ज की गई। पार्षद ने आरोप लगाया कि विधायक ने जाति सूचक अपशब्द कहे और उनके परिवार का अपमान किया। विधायक ने कथित तौर पर चेलुवराजू से कहा कि वह पार्षद की जाति के कारण उनसे न जुड़ें। इस मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।