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तो मैं उससे दूर क्यों रहती, निकिता सिंघानिया ने अतुल सुभाष के बारे में क्या बताया

  • बेंगलुरु पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि निकिता की मां निशा सिंघानिया और उसके भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 16 Dec 2024 02:01 PM
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सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब गिरफ्तार हो चुकीं पत्नी निकिता सिंघानिया ने अतुल पर ही उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने निकिता के अलावा अतुल की सांस निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार किया है। तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पूछताछ के दौरान निकिता ने दावा किया है कि उसने अतुल को परेशान नहीं किया, बल्कि पति ही उसे परेशान करता था। निकिता का दावा है कि वह करीब 3 सालों से अतुल से अलग रह रही थीं। उन्होंने कहा कि अगर वह उत्पीड़न करतीं, तो उससे दूर क्यों रहतीं। निकिता को पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है।

बेंगलुरु पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि निकिता की मां निशा सिंघानिया और उसके भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया, बेंगलुरु लाया गया और स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

34 साल के सुभाष का शव नौ दिसंबर को दक्षिण-पूर्व बेंगलुरु के मुन्नेकोलालु में उनके घर पर फंदे से लटका मिला था। सुभाष ने वीडियो और नोट में आरोप लगाया था कि उनसे अलग रह रही उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने झूठे मामलों में फंसाकर और लगातार उत्पीड़न कर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। इससे पहले, निकिता, उसकी मां, भाई और चाचा सुशील सिंघानिया ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं। बेंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार को निकिता सिंघानिया को समन जारी करके तीन दिन में पेश होने के लिए कहा था।

पहले भी की थी शिकायत

पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता ने 24 अप्रैल 2022 को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए जौनपुर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पति, सास, ससुर और देवर को आरोपी बनाया था।

यह प्राथमिकी जौनपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 323 (हमला), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी।

निकिता ने कहा कि उसने 26 अप्रैल 2019 को वाराणसी जिले में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अतुल से शादी की थी, मगर दहेज में 10 लाख रुपये की मांग को लेकर अतुल और उसके परिजन उसे मारते-पीटते थे।

निकिता ने दावा किया था, ''मेरे पति शराब पीकर मुझे पीटते थे। वह मुझे धमकाकर मेरे खाते से मेरी पूरी तनख्वाह अपने खाते में डलवा लेते थे।''

निकिता ने दावा किया था कि बाद में ससुराल के लोगों की प्रताड़ना से परेशान उसके (निकिता) पिता की अचानक तबीयत खराब हो गयी थी और 17 अगस्त 2019 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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