Hindi Newsदेश न्यूज़Chandrachud Former CJI on His Comment on Places of Worship Act Clarification says Any Discussion in Court

पूजा स्थल एक्ट पर टिप्पणी कर घिर गए थे पूर्व CJI चंद्रचूड़, अब सफाई में बोले- कोर्ट में कही गई बात...

  • Former CJI Chandrachud News: पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पूजा स्थल एक्ट को लेकर सुनवाई के दौरान की गई उनकी टिप्पणी कोर्ट में हुई चर्चा का ही हिस्सा थी और यह कोई अंतिम फैसला नहीं था।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 13 Dec 2024 06:24 PM
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Chandrachud News: पिछले कई दिनों से पूजा स्थल एक्ट चर्चा में हैं। दो साल पहले पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए एक मौखिक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर विपक्ष ने उनपर निशाना साधा था। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा था कि इस एक्ट के तहत किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र का पता लगाना बैन नहीं है। इसके बाद संभल समेत कई मस्जिदों को लेकर कोर्ट में याचिकाएं दायर होने लगीं। अब बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐक्शन लेते हुए देश की सभी अदालतों को धार्मिक स्थलों और विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों को लेकर दायर होने वाली याचिकों पर विचार करने या फिर कोई आदेश पारित करने पर रोक लगा दी। इसके बाद अब पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सफाई दी है।

'टाइम्स नाऊ' के कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पूजा स्थल एक्ट को लेकर सुनवाई के दौरान कही गई बात (टिप्पणी) कोर्ट में होने वाली चर्चा का हिस्सा थी और यह कोई अंतिम फैसला नहीं था। सिर्फ सुनवाई के दौरान की जाने वाली टिप्पणीभर ही थी। इंटरव्यू के दौरान पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''कोर्ट में किसी भी चर्चा को अदालत में होने वाले संवाद के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। सच्चाई जानने के लिए वकीलों से सवाल पूछे जाते हैं। कभी-कभी जस्टिस वकील को विरोधाभासी स्थिति बताने के लिए डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाते हैं। ये सच्चाई जानने के साधन हैं। यह कहना कि कोर्ट में की गई कोई टिप्पणी उसके अंतिम रुख को दिखाता है, यह कोर्ट में संवाद की प्रकृति के साथ अन्याय होगा।''

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वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दायर किए गए एक मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 21 मई, 2022 को मौखिक टिप्पणी करते हुए बताया था कि ऐसे विवादित पूजा स्थलों का सर्वे 1991 के पूजा स्थल एक्ट का उल्लंघन नहीं करता है। पूर्व सीजेआई के इसी टिप्पणी के बाद से ही राजस्थान की अजमेर से लेकर यूपी की संभल तक की मस्जिदों में केस दायर करने का रास्ता तैयार हो गया था। विपक्षी दलों ने भी पूर्व सीजेआई पर निशाना साधा था। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश् ने कहा था कि चंद्रचूड़ की मौखिक टिप्पणियों ने इस मुद्दे को और विवादास्पद बना दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''चंद्रचूड़ द्वारा 2022 में की गई मौखिक टिप्पणियों ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है।''

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