Hindi Newsदेश न्यूज़Centre to take strict action on IPS officers who missed special foundation Course

अधिकारियों पर एक्शन लेने की तैयारी में सरकार, क्यों 203 आईपीएस को मिली बड़ी चेतावनी

  • केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि स्पेशल फाउंडेशन कोर्स पूरा न करने पर 203 आईपीएस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पिछले बैच के 203 आईपीएस अधिकारियों को शामिल करने के बाद कुल 443 अधिकारी हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 19 Sep 2024 09:18 AM
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केंद्र ने राज्यों को उन 203 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है जिन्होंने स्पेशल फाउंडेशन कोर्स पूरा नहीं किया है। हैदराबाद के तेलंगाना के डॉ एमसीआर एचआरडी संस्थान में स्पेशल फाउंडेशन कोर्स में भाग नहीं लेने पर इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। सेक्रेटरी डीके घोष ने राज्यों को चिट्ठी लिख कर यह कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि पिछले बैचों के 203 आईपीएस अधिकारियों को शामिल करने के बाद ऐसे कुल 443 अधिकारी हैं। आंकड़ों के मुताबिक आईपीएस अधिकारियों में 2020 और पहले के बैचों के लगभग 93 अन्य सेवाओं के अधिकारी भी हैं और 2021, 2022, 2023 और 2024 बैचों के 350 अधिकारी हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर को राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी को लिखी चिट्ठी में सचिव डी के घोष ने कहा, “जैसा कि केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा सूचित किया गया है, 2022 बैच तक के बैकलॉग अधिकारियों के लिए कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अलावा एक विशेष फाउंडेशन कोर्स आयोजित किया गया था। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, 2018 से 2022 बैच के कुल 203 सीधी भर्ती वाले आईपीएस बैकलॉग अधिकारियों ने अभी तक अपना फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है।”

क्या कहते हैं नियम

घोष के मुताबिक भारतीय पुलिस सेवा (प्रोबेशन) नियम 1954 के अनुसार अगर कोई प्रोबेशनर केंद्र सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किसी आदेश का पालन नहीं करता है या यदि केंद्र सरकार की राय में, उसने जानबूझकर अपने प्रोबेशन स्टडी की उपेक्षा की है या अपनी सर्विस के सदस्य के अनुचित आचरण का दोषी है, तो उसके खिलाफ आईपीएस (प्रोबेशन) नियम, 1954 के नियम 11 (3) और 12 (सी) और (डी) के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

भेजे जाएंगे कोर्स के विवरण

मुख्य सचिव ने कहा, "यह सूचित किया जाता है कि जो अधिकारी फाउंडेशन कोर्स में शामिल नहीं हुए हैं जिन्हें कोर्स के लिए नामित किया गया है, उनके खिलाफ भारतीय पुलिस सेवा (प्रोबेशन) नियम, 1954 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।" उन्होंने कहा कि कोर्स के विवरण उन्हें भेजे जाएंगे।

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